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अदालत ने नगर पालिका की दुकानों पर रोक लगाई
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
Updated Wed, 17 Aug 2016 02:00 AM IST
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नवाबगंज नगर पालिका परिषद की दुकानों का निर्माण अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर पुलिस - प्रशासनिक अधिकारियों ने रुकवा दिया है। कोर्ट के इस आदेश से नगर पालिका अध्यक्ष को फिलहाल झटका लगा है।
नगर पालिका परिषद नवाबगंज के कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकानों का निर्माण हो रहा है। दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, लिंटर पड़ना बाकी है। शहर के कुछ लोगों ने निर्माण का विरोध शुरू कर दिया था।पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में अर्जी देकर कहा कि नगर पालिका की दुकानों में कुछ लोग अवरोध पैदा करना चाहते हैं। इस पर न्यायालय ने आदेश कर दिया कि पालिका की दुकानों के निर्माण में कोई अवरोध न किया जाए। इन दुकानों के पीछे ट्रांसपोर्टर बबलू गुप्ता का प्रतिष्ठान है। उन्होंने अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन दो के कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उन्हें 18 फिट का रास्ता देकर दुकानों का निर्माण होना चाहिए। जबकि पालिका ने कम रास्ता छोड़ा है। कोर्ट ने बबलू गुप्ता की अर्जी को स्वीकार करके दुकान के निर्माण का काम रुकवाने के आदेश कर दिए। बबलू गुप्ता और उनके साथियों ने डीएम से मुलाकात करके कोर्ट के आदेश देकर उसका पालन कराने के अनुरोध किया। इस पर डीएम ने तहसीलदार मलखान सिंह को मौके पर भेजकर रास्ते की नाप जोख कराई।
इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ता कम होने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल दुकानों का निर्माण रुकवा दिया। प्रभारी निरीक्षक राजीव गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर काम रुकवाया गया है। 19 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अब जो भी आदेश मिलेगा, उस पर अमल करा दिया जाएगा।
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नगर पालिका परिषद नवाबगंज के कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकानों का निर्माण हो रहा है। दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, लिंटर पड़ना बाकी है। शहर के कुछ लोगों ने निर्माण का विरोध शुरू कर दिया था।पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में अर्जी देकर कहा कि नगर पालिका की दुकानों में कुछ लोग अवरोध पैदा करना चाहते हैं। इस पर न्यायालय ने आदेश कर दिया कि पालिका की दुकानों के निर्माण में कोई अवरोध न किया जाए। इन दुकानों के पीछे ट्रांसपोर्टर बबलू गुप्ता का प्रतिष्ठान है। उन्होंने अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन दो के कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उन्हें 18 फिट का रास्ता देकर दुकानों का निर्माण होना चाहिए। जबकि पालिका ने कम रास्ता छोड़ा है। कोर्ट ने बबलू गुप्ता की अर्जी को स्वीकार करके दुकान के निर्माण का काम रुकवाने के आदेश कर दिए। बबलू गुप्ता और उनके साथियों ने डीएम से मुलाकात करके कोर्ट के आदेश देकर उसका पालन कराने के अनुरोध किया। इस पर डीएम ने तहसीलदार मलखान सिंह को मौके पर भेजकर रास्ते की नाप जोख कराई।
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इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ता कम होने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल दुकानों का निर्माण रुकवा दिया। प्रभारी निरीक्षक राजीव गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर काम रुकवाया गया है। 19 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अब जो भी आदेश मिलेगा, उस पर अमल करा दिया जाएगा।
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