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एकमुश्त समाधान योजना में बकाया गृहकर का ब्याज माफ करेगा नगर निगम

Thu, 30 Dec 2021 01:56 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Dec 2021 01:56 AM IST
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Municipal Corporation will waive the interest of the outstanding house tax in the one-time settlement scheme
बरेली नगर निगम
नगर निगम के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी, 1.40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
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व्यावसायिक, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों/भवनों पर लागू नहीं होगी योजना
बरेली। नगर निगम ने नए साल से पहले शहर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। नगर निगम के बकाया गृहकर पर लगा ब्याज माफ होगा। एकमुश्त समाधान योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के 1.40 लाख लोगों इसका लाभ मिलेगा। योजना शहर के व्यावसायिक, सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों/भवनों पर लागू नहीं होगी।
नगर निगम ने बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा था कि शहर में बकाया गृहकर पर लगा ब्याज को माफ किया जाए। जो करदाता एक मुश्त समाधान योजना के तहत अपना पूरा बकाया कर जमा करें, उनका ब्याज माफ किया जाए। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम ने योजना लागू कर दी है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने बकाया गृहकर पर लगा ब्याज माफ कर दिया है। इसका फायदा करदाता को तभी मिलेगा जब वह पूरा बकाया गृहकर एकसाथ अदा करे। ब्याज माफ ी योजना 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी।
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बता दें कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले आवासीय भवनों पर नगर निगम का गृहकर का 196 करोड़ रुपया बकाया है। इस पर 66.34 करोड़ का ब्याज लगा है। एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत सिर्फ बकाया गृहकर का ब्याज माफ किया गया है। बकाया सीवर और जलकर पर लगा ब्याज बकायेदारों को देना होगा।
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हमने लोगों से वायदा किया था कि हम उनके गृहकर पर लगे ब्याज को माफ कराएंगे। हमने शासन से बात की है और शासन ने हरी झंडी दे दी है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं।

-उमेश गौतम, मेयर
एकमुश्त समाधान योजना को लागू करने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में उन गृहस्वामियों के पास मौका है जो लंबे समय गृहकर जमा नीं कर पाए हैं। इस योजना के लागू होने के बाद अब गृहकर पर लगे ब्याज को नहीं देना पड़ेगा। योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
-अभिषेक आनंद, नगर आयुक्त
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