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Eid Ul Adha 2024: बरेली में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक, सड़कों पर गंदगी फैलाई तो होगी ये कार्रवाई

Sun, 16 Jun 2024 05:38 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 16 Jun 2024 05:38 PM IST
सार

बरेली में बकरीद पर होने वाली कुर्बानियों को लेकर इस बार शासन की ओर से सख्ती के बाद प्रशासन ने भी कड़ा रूख अपना लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के लिए सख्त मनाही है। वहीं नगर निगम प्रशासन गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगा। 
 

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municipal corporation will impose fine if garbage spread on the roads on Bakrid
शाहदाना चौराहा पर लगी बकरा मंडी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों पर इस बार नगर निगम प्रशासन काफी सख्त है। गंदगी मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई नगर निगम के अधिकारी करेंगे। वहीं सभी इलाकों में इसको लेकर निगम की ओर से दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।

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ईद-उल-अजहा पर होने वाली कुर्बानियों को लेकर इस बार शासन की ओर से सख्ती के बाद प्रशासन ने भी कड़ा रूख अपना लिया है। प्रशासनिक स्तर पर कुर्बानियों वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के लिए सख्त मनाही है। ऐसे में अब निगम भी सख्त हो गया है। 
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दरअसल, कुर्बानी के बाद उसके वेस्टेज की डिमांड भी मार्केट में काफी रहती है, जिसको जमा कर सड़कों पर रख दिया जाता है। यह परेशानी कुरैश नगर और आजमनगर में सबसे अधिक रहती है। इसमें सड़कों से निकलना तक मुश्किल होता है। हर चारों ओर बदबू फैल जाती है। गाड़ी के टायरों से भी गंदगी सड़कों पर फैलती है। 
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ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने इसको लेकर सख्त रूख अपनाते हुए क्षेत्र के निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं, जिन इलाकों में ऐसे हालात होते हैं, सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलती है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाए। वहीं नगर निगम प्रशासन ने सभी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है।

सड़कों किनारे खुले में सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई
आजाद इंटर कॉलेज, आजम नगर, किला समेत शहर के कई इलाकों में कुर्बानी के बाद उसके वेस्टेज मेटेरियल को भी बेचा जाता है। सार्वजनिक रूप से सड़क किनारे बेधड़क यह सब बिकता है लेकिन वर्षों से ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इन लोगों को भी सार्वजनिक जगह से हटाने के लिए टीम तीन दिनों तक सड़कों का दौरा करेगी। वहीं कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाएगी।

 क्या न करें...
- सार्वजनिक स्थलों पर न करें कुर्बानी
-  सड़कों आदि पर गंदगी न फैले
- वेस्टेज को सड़कों के किनारे न रखें
- नालों-नालियों में कुर्बानी के खून को न बहाएं
- जानवरों की खालों को भी सड़क किनारे न रखें

यह काम करें...
- कुर्बानी को निर्धारित स्थानों पर ही करें
- वेस्टेज को ले जाने वाले, उसे ढक कर ले जाएं और निर्धारित स्थान पर रखें, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो
- कुर्बानी के आस-पास के क्षेत्र में मिट्टी का गड्ढा करें, जिससे खून सड़कों नालियों में न बहे
- कुर्बानी के बाद खालों का निस्तारण करने के लिए सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल न करें
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