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बरेली बवाल प्रकरण: आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ीं, एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
Sun, 29 Mar 2026 06:56 AM IST
Mukesh Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sun, 29 Mar 2026 06:56 AM IST
सार
बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका लगा है। मौलाना समेत एक अन्य आरोपी रेहान की जमानत अर्जियां एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
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मौलाना तौकीर रजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बरेली बवाल मामले में फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अमृता शुक्ला ने कोतवाली में दर्ज मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रजा और रेहान की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। विवेचना के दौरान मुकदमे में आपराधिक साजिश रचने की धारा बढ़ने के बाद आरोपियों की ओर से नई जमानत याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
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अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर भीड़ एकत्र हुई थी। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर हिंसक बवाल हुआ था। उपद्रवियों को रोकने के प्रयास में पुलिस टीम पर दस अलग-अलग जगहों पर पथराव और फायरिंग की गई थी। कोतवाली में तैनात एसआई राजीव कुमार शर्मा की ओर से कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कुमार टाकीज के पास उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया और अवैध हथियारों से पुलिस पर हमला किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट को बताया कि शहर की शांति व्यवस्था भंग करने में आरोपियों की मुख्य भूमिका रही है। बचाव पक्ष ने भी तर्क दिए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मौलाना तौकीर रजा और रिहान की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं।
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