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Bareilly News: जय फलस्तीन का नारा लगाने के मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट में तलब

Tue, 24 Dec 2024 01:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Dec 2024 01:45 AM IST
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MP Asaduddin Owaisi summoned to court for raising Jai Palestine slogan
बरेली। संसद में जय फलस्तीन का नारा लगाने के मामले में जिला जज सुधीर कुमार ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी कर सात जनवरी 2025 को तलब किया है।
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इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से अवर न्यायालय में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिला जज की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सात जनवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
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सात जनवरी को ही राहुल गांधी को भी पेश होने का है आदेश
आर्थिक सर्वेक्षण कराने की घोषणा करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी जिला जज न्यायालय में याचिका दायर है। इस पर भी जिला जज ने नोटिस जारी करते हुए कांग्रेस नेता को भी सात जनवरी 2025 को हाजिर होने का आदेश दिया है। संवाद
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बेशकीमती जमीन हड़पने के आरोपी खजाउद्दीन की जमानत अर्जी खारिज
- मृतक को जीवित दिखाकर बनवा लिया था 1.75 करोड़ रुपये का इकरारनामा
बरेली। फर्जीवाड़ा कर 1.75 करोड़ रुपये का इकरारनामा बनवाने और मृतक को जीवित दिखाकर जमीन हड़पने के मामले में सत्र न्यायाधीश पंचम सुधीर कुमार ने मुख्य आरोपी खजाउद्दीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी का नाम विवेचना के दौरान सामने आया था।
प्रियंका टंडन ने 12 नवंबर को एसएसपी को तहरीर दी थी कि उनके पिता संतोष टंडन का देहांत वर्ष 2003 में हो गया था। वह अपने जीवनकाल में ही फरीदापुर चौधरी गांव में स्थित संपत्ति को बेच चुके थे, पर दाखिल-खारिज नहीं हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए भूमाफिया ने षड्यंत्र रचकर 10 सितंबर 2024 को रजिस्ट्री दफ्तर बरेली में 1.75 करोड़ रुपये का इकरारनामा बनवा लिया। इसमें संतोष कुमार टंडन को 25 लाख रुपये बयाना के रूप में देना दिखाया गया है।
शिकायत में पीलीभीत के डोरीलाल मोहल्ला निवासी अर्पित अग्रवाल समेत सात लोगों पर आरोप लगाया गया था। प्रियंका ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद भी 10 सितंबर 2024 को उनके नाम से फर्जी पावर ऑफ अटार्नी किसी पुरुषोत्तम गंगवार के नाम बनवा दी है। एसएसपी के आदेश पर इज्जतनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी खजाउद्दीन का नाम सामने आया। वह जिला कारागार में बंद है। उसने जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे सत्र न्यायाधीश पंचम ने खारिज कर दिया। संवाद

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हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या दो) कमलेश्वर पांडेय ने हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
युवक के पिता ने सुभाषनगर थाने में दी शिकायत में बताया था कि 14 अगस्त को उनका पुत्र सुमित कुमार सुबह स्टेशन पर काम पर गया था। शाम तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की। पता चला कि सुमित को सोनू कश्यप स्टेशन से बुलाकर ले गया था। 26 अगस्त को शाम को सूचना मिली कि गली नंबर 10 के एक प्लॉट में पानी में शव पड़ा है। उन्होंने जाकर देखा तो शव उनके पुत्र सुमित कुमार था। आरोप है कि सोनू कश्यप ने 14 अगस्त को ही गला घोटकर सुमित की हत्या कर दी थी। शव को पानी में में छिपा दिया था। आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे खारिज कर दिया। संवाद
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