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बरेली बवाल: मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब 22 दिसंबर को सभी मामलों में एक साथ होगी पेशी
Fri, 12 Dec 2025 10:38 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 12 Dec 2025 10:38 PM IST
सार
बरेली बवाल प्रकरण के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को फिलहाल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने उसकी न्यायित हिरासत बढ़ा दी है। अब 22 दिसंबर को सभी मामलों में एक साथ उसकी पेशी होगी।
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मौलाना तौकीर रजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की शुक्रवार को चार अलग-अलग मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। अब 22 दिसंबर को उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में एक साथ उसकी पेशी होगी। तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसे अब तक चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि छह मामलों में जमानत मिलना बाकी है।
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तौकीर रजा ने 26 सितंबर को लोगों से इस्लामिया ग्राउंड में एकत्रित होने का आह्वान किया था। आरोप है कि पुलिस-प्रशासन ने भीड़ को रोका तो तौकीर ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वीडियो संदेश जारी कर भीड़ को भड़काया। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग व पथराव किया गया। इसमें 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी सिटी के गनर से राइफल और पुलिस जीप से वायरलेस सेट लूट लिया गया था।
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पुलिस की ओर से प्रेमनगर, किला, कोतवाली, बारादरी और कैंट थानों में 10 मामले दर्ज कराए गए थे। इनमें हत्या की कोशिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला करने, पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। तौकीर रजा मार्च 2010 के दंगों का भी मास्टरमाइंड है। बवाल के बाद पुलिस ने तौकीर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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