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रेड जोन में भी खुलेंगी शराब की दुकानें.. और कोई राहत नहीं
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ब्रह्मपुरा के सील इलाके में घूमते लोगो को पुलिस ने हिदायत देकर वापस किया।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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डीएम ने शासन की गाइड लाइन आने के बाद और सख्ती के जारी किए निर्देश
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बरेली। हजियापुरा, ब्रह्मपुरा और रामनगर में चार केस सामने आने के बाद रेड जोन में शामिल हुए जिले के लोगों को शासन की नई गाइड लाइन लागू होते ही झटका लग सकता है। इस गाइड लाइन के मुताबिक, रेड जोन में सिर्फ शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति के अलावा फिलहाल और कोई राहत नहीं मिलेगी। डीएम नितीश कुमार ने यह साफ किया है कि अब और सख्ती बढ़ेगी।
हजियापुरा के बाद ब्रह्मपुरा और फिर रामनगर के गांव शहबाजपुर में एक-एक कर चार केस मिलने के बाद जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जो गाइड लाइन जारी हुई है, उसके मुताबिक रेड जोन होने के नाते जिले को कोई राहत नहीं मिली है। इतना ही हुआ है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह दस से शाम सात बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। राशन, दवा, सब्जी समेत दूसरी
जरूरी वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। प्रशासन ने जिन उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी है, वहां 50 फीसदी स्टाफ के साथ सामाजिक दूरी के पालन की शर्त यथावत रहेगी। हॉटस्पॉट एरिया में शराब या कोई भी दुकान खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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हजियापुरा के बाद ब्रह्मपुरा और फिर रामनगर के गांव शहबाजपुर में एक-एक कर चार केस मिलने के बाद जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जो गाइड लाइन जारी हुई है, उसके मुताबिक रेड जोन होने के नाते जिले को कोई राहत नहीं मिली है। इतना ही हुआ है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह दस से शाम सात बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। राशन, दवा, सब्जी समेत दूसरी
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जरूरी वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। प्रशासन ने जिन उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी है, वहां 50 फीसदी स्टाफ के साथ सामाजिक दूरी के पालन की शर्त यथावत रहेगी। हॉटस्पॉट एरिया में शराब या कोई भी दुकान खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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शाम सात बजे के बाद आवागमन पर होगी सख्ती
शाम सात से सुबह सात बजे तक जरूरी हालात को छोड़कर गैरजरूरी के लिए किसी को बाहर नहीं निकलने का और कड़ाई से अनुपालन कराने की तैयारी कर ली है। डीएम का कहना है कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीमार, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घरों में ही रहेंगी। साइकिल, रिक्शा, टेंपो-ऑटो, टैक्सी आदि वाहन को हर हाल में रोका जाएगा।हजियापुरा हॉटस्पॉट का कम होगा दायरा, ब्रह्मपुरा में बदलाव नहीं
हजियापुरा में कोरोना केस मिलने के बाद एक किलोमीटर के दायरे को हॉटस्पॉट बनाते हुए उसे सील कर दिया गया था, लेकिन नई गाइड लाइन में अगर किसी क्षेत्र में एक केस हैं तो उसका दायरा कम करके 400 मीटर किया जा सकता है। डीएम का कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ब्रह्मपुरा में दो केस है। इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं किया गया है।रेड जोन को लेकर शासन से जारी एडवाइजरी के अनुपालन में यहां भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन का और कड़ाई से अनुपालन कराने की तैयारी है। -नितीश कुमार, जिलाधिकारी