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कातिल पत्नी: प्रेमी अब्बास के साथ मिलकर की थी पति की हत्या; छह साल की बेटी की गवाही पर मिली उम्रैकद की सजा

Sat, 10 Jun 2023 04:17 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 10 Jun 2023 04:17 PM IST
सार

अदालत में छह साल की बेटी ने अपनी गवाही के दौरान अभियुक्त अब्बास को पहचाना और कहा कि यह वही है, जो मेरी मम्मी के बुलाने पर घर आया था। मम्मी ने अब्बास के साथ मिलकर पापा को चुन्नी से गला दबाकर मार दिया।

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Life sentence for wife and her lover who killed husband in bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सुनाया है।

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घटना थाना सुभाषनगर की वैष्णो धाम कॉलोनी की है। इसकी रिपोर्ट मृतक के बहनोई दिनेश चंद्र गुप्ता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा कि उनका साला संजय गुप्ता वैष्णोधाम कॉलोनी में किराये पर अपनी पत्नी ज्योति ओर बच्चों के साथ रहता था। दो जून, 2022 की रात दो बजे ज्योति ने फोन करके बताया कि संजय की हालत खराब है, वह उठ नहीं रहे हैं।
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इसके बाद वह बदायूं से बरेली संजय के घर पहुंचे। वहां देखा कि संजय का शव तख्त पर रखा हुआ है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसे शक है कि संजय की हत्या ज्योति ने अपने साथी के साथ मिलकर की है।

सात गवा पेश किए गए 

अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने सात गवाह पेश किए। इधर, एसएसपी के निर्देश पर विवेचक और लोक अभियोजक ने भी मुकदमे में प्रभावी पैरवी की।

अदालत में संजय की छह साल की बेटी निशी ने अपनी गवाही के दौरान अभियुक्त अब्बास को पहचाना और कहा कि यह वही है, जो मेरी मम्मी के बुलाने पर घर आया था। मम्मी ने अब्बास के साथ मिलकर उसके पापा को चुन्नी से गला दबाकर मार दिया।

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बताया कि वह घटना के समय सो रही थी, लेकिन आवाज सुनकर जाग गई। उसने पूरी घटना को खिड़की से देखा था। कोर्ट ने अभियुक्त अब्बास और ज्योति को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
 
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