Bareilly News: पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद, साढ़े तीन साल पहले हुई थी वारदात
बरेली के मीरगंज क्षेत्र में फरवरी 2021 में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करीब साढ़े तीन साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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बरेली जिले में गला दबाकर युवक की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी चरन सिंह मृतक का ममेरा भाई है।
मीरगंज क्षेत्र के खुदागंज गांव निवासी ओमकार (25) पांच फरवरी 2021 की रात 10 बजे गांव में चल रही भागवत कथा सुनने गए थे। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका। छह फरवरी 2021 को परिजनों ने तलाश शुरू की तो खेत में ओमकार का शव मिला।
ओमकार के चाचा मुरारी लाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पोस्टमार्टम में पता चला कि ओमकार की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने ओमकार की पत्नी भूरी देवी व शाही के बसावनपुर गांव निवासी चरन सिंह की कॉल डिटेल निकलवाई। तब पता चला कि दोनों के बीच लंबी बातें होती थीं।
पंजाब में मजदूरी करता था ओमकार
घटना वाली रात तीन घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाते हुए आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। 11 गवाह पेश किए गए। सभी ने बताया कि चरन सिंह के भूरी देवी से प्रेम संबंध थे। ओमकार जब मजदूरी करके पंजाब से घर लौटा तो उसे इसकी जानकारी हुई।
इस पर उसने पत्नी को पीटा भी था। घटना वाले दिन भूरी देवी भी भागवत सुनने की बात कहकर घर से गई थी। यह भी पता चला कि भूरी देवी के बच्चे नहीं हो रहे थे। चरन सिंह उसे झाड़फूंक के लिए ले जाता था।
खुद भूरी की सास ने उसे चरन सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। अदालत ने भूरी तथा चरन सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।