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Bareilly News: साली के प्रेमी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sun, 02 Feb 2025 02:35 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2025 02:35 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murdering sister-in-law's lover
बरेली। साली के प्रेमी की हत्या करने के दोषी को सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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घटना भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव धौराटांडा में 28/29 अप्रैल 2012 की रात में हुई थी। मूलचंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साले के साले की बरात धौराटांडा गई थी। उसमें उनका बेटा मोहन स्वरूप और छोटी बेटी गायत्री भी गई थी। 29 अप्रैल 2012 को बरात खितौसा पहुंच गई, लेकिन मोहन स्वरूप नहीं लौटा।

29 अप्रैल 2012 को धौराटांडा में उसका शव मिला। मूलचंद ने पांच मई 2012 को थाने में तहरीर दी। बताया कि बरात में मौजूद बबलू ने बताया कि मोहन स्वरूप को उसी बरात में मौजूद शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भूड़ा भकाय निवासी रामू बुलाकर ले गया था।
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मोहन स्वरूप गांव गेवरा में अपनी ननिहाल में प्रेमवती के यहां से आता-जाता रहता था। प्रेमवती की बेटी ममता से उसकी शादी होने वाली थी। ममता की बहन रामू के यहां है। रामू अपनी साली की शादी मोहन स्वरूप से नहीं होने देना चाहता था। रामू ने साली से संबंध रखने और जायदाद की लालच में आकर मोहन स्वरूप की अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। 12 अगस्त 2013 को आरोपपत्र अदालत में पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 16 साक्ष्य पेश किए गए।न्यायालय ने रामू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस दौरान दोषी रामू बार-बार माफी मांगता रहा। न्यायालय ने कहा कि यह भावुकता हत्या के समय क्यों नही दिखाई? संवाद
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