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Bareilly News: मामूली कहासुनी को लेकर गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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बरेली। दावत में हुई कहासुनी के बाद गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या एक) हरेंद्र बहादुर सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। प्रयोगशाला से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट सजा का आधार बनी। वहीं, तीन अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
घटना सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बरसेर में 19 फरवरी 2016 को देर रात हुई थी। वेदप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके पिता भजन लाल गांव के ही तेजपाल के यहां दावत में गए थे। वहां हरिशंकर से कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर रात वह घर लौट रहे थे। गांव में अपने मकान के सामने हरिशंकर और उसके साथ मौजूद उदेश यादव, अरविंद और धर्मेंद्र ने घेरकर पिता पर गोलियां चला दीं। चाचा राम औतार को भी दाहिने कंधे पर गोली लगी। सभी को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पिता की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने छह मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर ली। 21 सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। बरामद असलहे, कारतूस, खोखे और आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। उदेश, अरविंद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। धर्मेंद्र के पास से बरामद तमंचे का घटना में इस्तेमाल किए जाने के साक्ष्य भी नहीं मिले। तीनों को बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी हरिशंकर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है। संवाद
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घटना सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बरसेर में 19 फरवरी 2016 को देर रात हुई थी। वेदप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके पिता भजन लाल गांव के ही तेजपाल के यहां दावत में गए थे। वहां हरिशंकर से कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर रात वह घर लौट रहे थे। गांव में अपने मकान के सामने हरिशंकर और उसके साथ मौजूद उदेश यादव, अरविंद और धर्मेंद्र ने घेरकर पिता पर गोलियां चला दीं। चाचा राम औतार को भी दाहिने कंधे पर गोली लगी। सभी को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पिता की मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने छह मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर ली। 21 सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। बरामद असलहे, कारतूस, खोखे और आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। उदेश, अरविंद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। धर्मेंद्र के पास से बरामद तमंचे का घटना में इस्तेमाल किए जाने के साक्ष्य भी नहीं मिले। तीनों को बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी हरिशंकर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है। संवाद
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