फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Life imprisonment to the person found guilty of murder by shooting over minor dispute

Bareilly News: मामूली कहासुनी को लेकर गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sun, 22 Dec 2024 02:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Dec 2024 02:55 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person found guilty of murder by shooting over minor dispute
बरेली। दावत में हुई कहासुनी के बाद गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या एक) हरेंद्र बहादुर सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। प्रयोगशाला से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट सजा का आधार बनी। वहीं, तीन अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन


घटना सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बरसेर में 19 फरवरी 2016 को देर रात हुई थी। वेदप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके पिता भजन लाल गांव के ही तेजपाल के यहां दावत में गए थे। वहां हरिशंकर से कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर रात वह घर लौट रहे थे। गांव में अपने मकान के सामने हरिशंकर और उसके साथ मौजूद उदेश यादव, अरविंद और धर्मेंद्र ने घेरकर पिता पर गोलियां चला दीं। चाचा राम औतार को भी दाहिने कंधे पर गोली लगी। सभी को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पिता की मृत्यु हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने छह मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर ली। 21 सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। बरामद असलहे, कारतूस, खोखे और आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। उदेश, अरविंद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। धर्मेंद्र के पास से बरामद तमंचे का घटना में इस्तेमाल किए जाने के साक्ष्य भी नहीं मिले। तीनों को बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी हरिशंकर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed