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Bareilly News: ढाई साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को उम्रकैद, दांतों से नोच लिया था गाल का मांस

Thu, 05 Jun 2025 12:05 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 05 Jun 2025 12:05 PM IST
सार

शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची को पकड़कर उसके गाल पर दांतों से काट लिया था। इससे उसके गाल का हिस्सा अलग हो गया था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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Life imprisonment to the accused of brutalizing a two and a half year old innocent in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट के दोषी छेदालाल गंगवार को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची के दाएं गाल को दांतों से काटकर अलग कर दिया था।

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शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 15 दिसंबर 2021 को उसकी ढाई साल की बेटी खाना खाने के बाद घर के बाहर गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वहां परिचित छेदालाल गंगवार आया। उसने बच्ची को पकड़कर उसके दाएं गाल पर दांतों से काट लिया। इससे गाल का हिस्सा अलग हो गया। बच्ची के चीखने पर वह और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो छेदालाल भाग गया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अप्रैल 2022 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह और नौ साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष ने छेदालाल को मानसिक रूप से बीमार बताया, पर इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दे सके। कोर्ट ने छेदालाल को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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कैनविज कंपनी के सीएमडी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
करोड़ों की ठगी और धोधाधड़ी के आरोपी कैनविज कंपनी के सीएमडी कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ एसीजेएम पंचम सुमित कुमार की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चेक बाउंस के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

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