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Bareilly News: नाबालिग को अगवाकर सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 03 Mar 2023 02:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 03 Mar 2023 02:02 AM IST
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Life imprisonment to four accused of gang rape by kidnapping a minor
बरेली। नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के चार दोषियों अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल ने किया।
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घटना थाना किला क्षेत्र की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने लिखाई। अदालत में पीड़िता ने बताया कि वह 20 अप्रैल 18 को शाम के चार बजे अपने भाइयों के साथ खेल रही थी। तभी अभियुक्त अरमान उसके पास आया और कहने लगा तेरे नाना की तबीयत ज्यादा खराब है। इस पर पीड़िता उसके साथ चल दी। जैसे ही गली के बाहर आई तो अभियुक्त इमरान उर्फ लाला मोटर साइकिल लिए खड़ा था। अरमान ने उसको मोटर साइकिल पर बैठने को कहा पीछे इमरान लाला को बैठाया और कुछ दूर जाने के बाद मोटर साइकिल खड़ी कर दी। वहां पर अभियुक्त लल्ला व परवेज खड़े मिले। इन चारों लोगों ने उसे पानी में नशीली दवाई मिलाकर पीने को दी। उसे आटो पर बेहोशी की हालत में बैठा लिया। उसे अगले दिन रात में होश आया तो लुधियाना में एक कमरे में थी। उसके बाद चारों ने दुष्कर्म किया। यह लोग उसे कमरे में बंद करके दुष्कर्म करते रहे। हालत खराब होने पर यह लोग उसे 7 मई 18 को मिनी बाईपास तिराहे पर छोड़ गए। तभी पुलिस आ गई और इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्र ने कुल 14 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त अरमान, इमरान उर्फ लाला, लल्ला व परवेज को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हर एक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता के माता पिता को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।
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