फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Life imprisonment to five culprits including three real brothers in murder case

Bareilly News: हत्या के मामले तीन सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

Sat, 07 Feb 2026 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to five culprits including three real brothers in murder case
घर में घुसकर किसान को मारी थी गोली, कोर्ट ने 3.76 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी सुखलाल की हत्या के दोषी गांव के ही नन्हे उर्फ रणजीत, सोमपाल, संजय (सगे भाई), समेत गुड्डा उर्फ विक्रम नाई और नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव ठिरिया सैदपुर निवासी भजनलाल को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने शुक्रवार को उम्रकैद और 3.76 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
औरंगाबाद निवासी सतीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मार्च 2008 को गांव के ही नन्हे ने उसके घर के पास धान का पुआल लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया। 19 मार्च को शाम छह बजे वह अपने घर पर परिवार वालों के साथ बैठा था। इसी दौरान नन्हे उर्फ रणजीत, सोमपाल, संजय, गुड्डा उर्फ विक्रम नाई और भजनलाल हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की ओर परिवार के लोगों को लाठी-ठंडों से पीटा।
विज्ञापन

भजन लाल ने लाइसेंसी रिवाल्वर से उसके भाई सुखपाल को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गोली लगने से उसके पिता भी घायल हो गए। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को घर में घुसकर बलवा, कातिलाना हमला और हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed