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UP: धर्म छिपाकर शादी, गर्भपात कराने वाले को उम्रकैद, कोर्ट ने लव जेहाद पर की गंभीर टिप्पणी; एक लाख जुर्माना

Mon, 30 Sep 2024 10:42 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 30 Sep 2024 10:42 PM IST
सार

छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह वह शहर के राजेंद्र नगर के एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोचिंग के लिए आती थी। उसके साथ जादौपुर से भी एक लड़का कोचिंग आता था। वह अपना नाम आनंद बताता था।

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Life imprisonment to accused who married a student by changing his religion and name
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik

विस्तार

धर्म और नाम बदलकर छात्रा से मंदिर में शादी करने के बाद शारीरिक संबंध बनाने और छात्रा के गर्भवती हो जाने पर गर्भपात के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। छात्रा को धमकाने और पीछने के दोषी उसके पिता को भी दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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देवनियां थाने में एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह वह शहर के राजेंद्र नगर के एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोचिंग के लिए आती थी। उसके साथ जादौपुर से भी एक लड़का कोचिंग आता था। वह अपना नाम आनंद बताता था। वह हाथ में कलावा भी बांधता था। आनंद अटामांडा स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता था। दोनों एक ही कोचिंग में थे और साथ आते थे तो जान-पहचान हो गई। शादी का झांसा देकर वह उसे 13 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे बाइपास स्थित राधाकृष्ण मंदिर ले गया और वहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। 

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इसके बाद रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पास अपने दोस्त तालिम के कमरे पर ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली और फोटो खींच लिए। इसके बाद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार सौ फुटा रोड स्थित होटल में ले जाकर उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच वह गर्भवती हो गई।

इसके बाद एक दिन वह जादौपुर गई तब पता चला कि उसका सही नाम मोहम्मद आलिम है। आलिम के परिवार परिवार वालों ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। मना करने पर उससे गालीगलौज की और धक्का मारकर घर से निकाल दिया। इसके बाद पांच मई 2023 को आलिम ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी। इससे उसकी तबियत खराब हो गई। 11 मई को धमकी देकर आलिम ने उसे फिर बुलाया और एक नर्सिंगहोम में लेजाकर उसका गर्भपात करा दिया।

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कोर्ट ने वादिनी समेत छह गवाहों को सुना। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क-वितर्क और जिरह सुनने के बाद आलिम को नाम बदलकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 10 साल कैद की सजा सुनाई। उसके पिता को धमकाने का दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि प्रश्नगत प्रकरण लव जेहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का मामला है। लव जेहाद में मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। जैसे कि मोहम्मद आलिम ने अपना नाम आनंद बताकर पीड़िता को धोखे में रखकर उससे शादी और बलात्कार किया। लव जेहाद के लिए काफी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है। अत: विदेशी फंडिंग के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। लव जेहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो देश को भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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