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ठाकुर जी महाराज मंदिर की जमीन बेचने का प्रकरण- खातेदारों लिखित बयान देने के लिए को एक हफ्ते का वक्त

Sat, 16 Nov 2019 02:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 02:03 AM IST
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land mafia
बरेली। परसाखेड़ा के गांव नंदौसी में ठाकुर जी महाराज मंदिर की 12 बीघा जमीन को खुर्दबुर्द कर दिए जाने के मामले में सभी 12 खातेदार जांच में घिर गए हैं। तहसीलदार की ओर से इन सभी से एक सप्ताह के अंदर साक्ष्यों के साथ अपना लिखित बयान देने को कहा गया है। खातेदारों के बयान के आधार पर तहसीलदार आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजेंगे।
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ठाकुर जी महाराज मंदिर की खाता नंबर-16 और गाटा नंबर 148, 149, 151 और 616 की 12 बीघा जमीन मंदिर के सर्वराकार साहूकारा में रहने वाले कैलाश नारायन के नाम संक्रमणीय भूमि के तौर पर दर्ज थी। कुछ समय पहले तत्कालीन डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह से इस जमीन को अवैध तरीके से वसीयत करने के बाद बेच देने की शिकायत की गई थी। 20 जून को डीएम की ओर से एसडीएम सदर अमरेश कुमार को अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। एसडीएम ने तहसीलदार आशुतोष गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किया। खतौनी समेत जमीन के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि कैलाश नारायन की वसीयत के आधार पर यह जमीन उनके दो बेटों अशोक कुमार अरोड़ा और अखन कुमार अरोड़ा के नाम दर्ज हो गई है जबकि सर्वराकार को इस संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। तहसीलदार के मुताबिक दूसरे सर्वराकार की नियुक्ति भी सिविल कोर्ट के आदेश पर ही संभव है।
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तहसीलदार आशुतोष गुप्ता ने 14 नवंबर को इस मामले में सिविल लाइंस में रहने वाले कॉमर्शियल मोटर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शुभम् गुप्ता, रेजिडेंसी गार्डन स्टेडियम रोड निवासी गंगा विनियस एंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार, नंदोसी निवासी विद्या देवी, शाह कॉलोनी, शाहजहांपुर (हाल निवासी श्याम वाटिका) के कल्पित अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, निधि अग्रवाल, साधना अग्रवाल, अशोक विहार दिल्ली निवासी पवन अग्रवाल और नंदोसी निवासी मलखान सिंह यादव को नोटिस जारी किया था। तहसीलदार का कहना है कि इन खातेदारों को एक महीने के अंदर बयान और साक्ष्य देने हैं। इसके बाद जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी जाएगी।
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इस प्रकरण की जांच तेजी से की जा रही है। सभी खातेदारों को इस प्रकरण में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सभी रिकार्ड ह्रो स्तुत करने के साथ लिखित बयान देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। -आशुतोष गुप्ता, तहसीलदार सदर
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