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लखीमपुर खीरी कांड: मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की जमानत पर अब लखनऊ हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

Sun, 28 Nov 2021 12:19 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 28 Nov 2021 12:19 AM IST
सार

जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई लगी है। तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। 
 

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Lakhimpur Kheri case: Lucknow High Court will now hear on the bail of minister son Ashish Mishra
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। 

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जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई लगी है। तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। 
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बचाव पक्ष की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में झूठा फंसाया जाने की दलील दी गई थी। जिला जज मुकेश मिश्र ने 15 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज की थी। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्र की ओर से 51 बिंदु उठाते हुए जमानत अर्जी पेश की गई है। 
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शनिवार को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। 29 नवंबर को लखनऊ बेंच की कोड नंबर 29 के न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। यह जमानत अर्जी कोर्ट की कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर सात पर लगी हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता बीएम सहाय बहस करेंगे। 

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