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ब्याज पर लगाया ब्याज, दस लाख के मांग रहा साठ लाख
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साहूकारी अधिनियम के तहत सूदखोर के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज
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बरेली। कारोबार के लिए दस लाख रुपये ब्याज लेना व्यापारी के लिए मुसीबत बन गया। व्यापारी पांच लाख से अधिक रुपये दे भी चुका है लेकिन सूदखोर ब्याज पर ब्याज लगाकर उससे 55 लाख रुपये और मांग रहा है। व्यापारी की शिकायत पर सूदखोर के खिलाफ थाना बारादरी में साहूकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बारादरी में सुरेश शर्मा नगर के रहने अरविंद अग्रवाल ने वर्ष 2015 व्यापार के लिए इज्जतनगर की सैनिक कॉलोनी निवासी रिश्तेदार राम नरेश अग्रवाल से दस लाख रुपये तीन प्रतिशत ब्याज पर लिऐ थे। साल के अंतिम दिनों में राम नरेश ने सूद के साथ 17 लाख रुपये का हिसाब बताया तो अरविंद ने दूसरे व्यक्ति से पांच लाख रुपये ब्याज पर लेकर राम नरेश को दे दिए। इसके बाद व्यापार में नुकसान हुआ तो रुपये देने में नाकाम रहे। अरविंद का आरोप है कि अब राम नरेश ब्याज पर ब्याज लगाकर 60 लाख रुपये का हिसाब बता रहा है। इतनी रकम की उनके पास संपत्ति भी नहीं है। जितनी भी जमीन है, वह राम नरेश के नाम कराने को भी तैयार हैं लेकिन इसके बाद भी वह उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अरविंद की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने साहूकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर शितांशु शर्मा ने बताया कि सूदखोर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उसके पास साहूकारी का लाइसेंस नहीं है तो जेल भेजा जाएगा।
बारादरी में सुरेश शर्मा नगर के रहने अरविंद अग्रवाल ने वर्ष 2015 व्यापार के लिए इज्जतनगर की सैनिक कॉलोनी निवासी रिश्तेदार राम नरेश अग्रवाल से दस लाख रुपये तीन प्रतिशत ब्याज पर लिऐ थे। साल के अंतिम दिनों में राम नरेश ने सूद के साथ 17 लाख रुपये का हिसाब बताया तो अरविंद ने दूसरे व्यक्ति से पांच लाख रुपये ब्याज पर लेकर राम नरेश को दे दिए। इसके बाद व्यापार में नुकसान हुआ तो रुपये देने में नाकाम रहे। अरविंद का आरोप है कि अब राम नरेश ब्याज पर ब्याज लगाकर 60 लाख रुपये का हिसाब बता रहा है। इतनी रकम की उनके पास संपत्ति भी नहीं है। जितनी भी जमीन है, वह राम नरेश के नाम कराने को भी तैयार हैं लेकिन इसके बाद भी वह उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अरविंद की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने साहूकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर शितांशु शर्मा ने बताया कि सूदखोर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उसके पास साहूकारी का लाइसेंस नहीं है तो जेल भेजा जाएगा।
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