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Bareilly News: अभिहित अधिकारी ने मीट के दो विक्रेताओं के पंजीकरण किए, प्रभारी अधिकारी बेखबर

Wed, 27 Aug 2025 03:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 03:08 AM IST
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in the city today
बरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अभिहित अधिकारी ने मीट के दो विक्रेताओं को पंजीकृत किया है। इसकी जानकारी प्रभारी अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने अभिहित अधिकारी और औषधि निरीक्षक से कड़ी आपत्ति जताई है। बिना अनुमोदन के जारी किए गए लाइसेंस की सूची तलब की है।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने अभिहित अधिकारी और औषधि निरीक्षक को लिखे पत्रों की सूचना डीएम को भी दी है। उन्होंने अभिहित अधिकारी से कहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के लाइसेंस बिना उनके अनुमोदन के जारी किए जा रहे हैं। जिन खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग होती है या निरीक्षण किया जाता है तो उसका विवरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभिहित अधिकारी की कार्यप्रणाली में सत्यनिष्ठा को संदिग्ध प्रतीत होने की बात कही है।
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इसी तरह सिटी मजिस्ट्रेट ने औषधि निरीक्षक लिखे पत्र में कहा है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों के औषधि के लाइसेंस बिना उनके अनुमोदन के सीधे जारी किए जा रहे हैं। कार्यालय से कोई भी पत्राचार करते हैं तो भी औषधि निरीक्षक उन्हें विवरण की जानकारी नहीं दे रहे हैं। संवाद
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इन मीट विक्रेताओं के किए पंजीकरण
धौराटांडा के शादाब हुसैन के शादाब चिकन को 17 जुलाई 2025 को पंजीकृत किया है। इसकी वैधता 16 जुलाई 2026 तक है। भोजीपुरा के हंसा गांव के नन्हे खान की दुकान का भी उन्होंने चिकन व मटन का पंजीकरण 20 जून 2025 को किया है, इसकी वैधता 19 जून 2026 तक है।
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दो मीट विक्रेताओं के पंजीकरण हुए हैं। थानाध्यक्ष के स्तर से रिपोर्ट भी ली गई है। रही बात सिटी मजिस्ट्रेट को किसी कार्रवाई में सूचना देने या अनुमोदन लेने की तो इसके लिए हमारे विभाग में कोई शासनादेश नहीं है। - अपूर्व श्रीवास्तव, अभिहित अधिकारी

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जब हमें अभिहित अधिकारी और औषधि निरीक्षक किसी भी कार्रवाई या निरीक्षण की जानकारी ही नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे प्रभारी अधिकारी? दोनों से बिना अनुमोदन के जारी किए गए लाइसेंसों की सूची मांगी है। प्रकरण में डीएम को भी जानकारी दी है। - अलंकार अग्निहोत्री, प्रभारी अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट
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