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Bareilly News: वसूली से बचना है तो परिजन समय से दें पेंशनर के निधन की सूचना

Sun, 16 Feb 2025 12:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2025 12:05 AM IST
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If you want to avoid recovery, then the family should inform about the death of the pensioner in time.
बरेली। पिता की मौत के बाद 16 वर्ष तक पेंशन निकालने का मामला प्रकाश में आने के बाद अब मुख्य कोषाधिकारी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने परिजनों से पेंशनर्स की मौत की सूचना समय से उपलब्ध कराने की अपील की है। बाद में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी।
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मुख्य कोषाधिकारी शैलेश ने कहा है कि पारिवारिक पेंशनर और उनके परिजन कई बार पेंशनर की मौत होने पर तत्काल सूचना नहीं देते। इससे उनके खाते में पेंशन पहुंचती रहती है। जानकारी मिलने पर मूल राशि पर नियमानुसार ब्याज के साथ भुगतान की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई होती है। इसलिए परिजन का नैतिक विधिक कर्तव्य है कि वे मौत की सूचना तुरंत दें ताकि बाद में होने वाली परेशानी से बचें।
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कार्यालय आना जरूरी नहीं, ऑनलाइन मिलेगी जानकारी
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनर की पासबुक में पति-पत्नी के अलावा अन्य पारिवारिक सदस्य का नाम संयुक्त खाता धारक के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सुधार करा लें। पेंशन विवरण की जानकारी के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं। koshvani.up.nic.in से जानकारी कर सकते हैं। अमर उजाला ब्यूरो
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