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UP: सार्वजनिक स्थल पर पालतू कुत्ता छोड़ा तो देना होगा पांच हजार रुपये जुर्माना, कूड़ा फेंकने पर भी कार्रवाई
Mon, 25 Aug 2025 12:18 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 25 Aug 2025 12:18 PM IST
सार
शहर में गंदगी फैलाने वालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करेगा। पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थल पर छोड़ा या गंदगी कराई तो पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही कूड़ा फेंकने व थूकने पर ही कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
बरेली में सार्वजनिक स्थलों पर पालतू पशु को छोड़ने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। अभी यह रकम 200 रुपये प्रतिदिन है। नगर निगम सदन की मुहर लगते ही यह जुर्माना 25 गुना तक बढ़ जाएगा।
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बरातघरों के बाहर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना दो हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। अन्य सावर्जनिक स्थलों पर कूड़ा आदि फेंकने पर भी जुर्माने की दरें बढ़ाई जाएंगी। सड़क किनारे, आम रास्ते पर दुकानों के सामने स्थित सार्वजनिक जमीन पर निर्माण सामग्री रखकर बेचने पर 20,000 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रतिष्ठान पर डस्टबिन नहीं रखने पर पहली बार पांच सौ, दूसरी बार 15 सौ रुपये जुर्माना देना होगा।
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सार्वजनिक स्थल पर थूका तो 500 रुपये देना पड़ेगा। सड़क किनारे जनरेटर रखने पर उसकी क्षमतानुसार 10-30 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि सदन की मुहर लगते ही नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।
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विभिन्न मदों में प्रस्तावित जुर्माना (प्रतिदिन)
- मीट-मुर्गे के अवशेष फेंकने पर अधिकतम जुर्माना दस हजार।
- वाहनों की मरम्मत के ब्ज्ञछ मोबिल और अन्य कचरा फेंकने पर दो हजार।
- मीट की दुकानों के सामने पशुओं के अवशेष फेंकने पर पर 10 हजार।
- अनधिकृत विज्ञापन पट लगाने, वालराइटिंग कराने पर दस हजार।
- आम रास्ते, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर होटल-ढाबा संचालित करने पर पांच हजार।
- नर्सिंग होम अगर अपना कचरा फेंकते हैं तो 25 हजार।
- कचरे के साथ मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 25 हजार।
- खुले में शौच करने पर एक हजार व खुले में पेशाब करने पर पांच सौ रुपये।