फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Husband who killed his wife by starving her, sentenced to life imprisonment

Bareilly News: भूखा-प्यासा रखकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sun, 18 May 2025 02:56 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 18 May 2025 02:56 PM IST
सार

बरेली में पत्नी की क्रूरता से हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

विज्ञापन
Husband who killed his wife by starving her, sentenced to life imprisonment
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मानसिक रूप से कमजोर पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारागार में रहना होगा। उसने पत्नी को भूखा-प्यासा कमरे में बंद रखा था। इससे उसकी मौत हो गई। 

विज्ञापन


थाना सुभाषनगर क्षेत्र के गांव रोधी निवासी राकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन ममता की ससुरालियों ने हत्या कर दी है। 25 मार्च 2021 को उसे यह सूचना मोबाइल फोन पर मिली थी। वह ममता की ससुराल थाना सुभाषनगर के गांव करेली पहुंचा तो उसका सड़ा-गला शव पड़ा था। कीड़े पड़ गए थे। 
विज्ञापन


भूख-प्यास के कारण हुई थी मौत 
राकेश ने पति मनोज, ससुर नत्थू लाल, सास लज्जावती, जेठ विजेंद्र, रामकिशोर, विनोद, जेठानी रामबेटी, धनदेवी और जयंती को आरोपी बनाया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट में गवाही के दौरान वादी राकेश, मृतका के चचेरे भाई धीरेंद्र, मुकेश और रूवेंद्र बयान से पलट गए। कोर्ट ने इनको पक्षद्रोही घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बयान में भूख-प्यास के कारण मौत की बात कही। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की ओर से पेश किए गए स्वतंत्र गवाहों ने बयान दिया कि ममता मानसिक रूप से कमजोर थी। मनोज उसे भूखा-प्यासा रखता था। जांच और बयानों से यह भी साफ हो गया कि मनोज अपने परिवार से अलग रहता था। कोर्ट ने सास, ससुर, जेठ और जेठानियों दोषमुक्त करार दिया। पति मनोज को हत्या का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed