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UP: पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति, सास-ससुर को फांसी, एक साल में ही मिला न्याय; बांके से की थी हत्या
Thu, 06 Feb 2025 04:59 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 06 Feb 2025 04:59 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति, सास और ससुर को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। एक साल पहले ही बांके से विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
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विस्तार
दहेज की मांग न पूरी होने पर पति, सास और ससुर ने बांके से विवाहिता की गला काटकर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तीनों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 1.70 लाख जुर्माना भी लगाया है।
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घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव जयनगर में एक मई 2024 को हुई थी। देवरनिया थाना क्षेत्र के मोहल्ला गौटिया निवासी मृतका के भाई मुसब्बर अली ने बताया कि उसने अपनी बहन फराह की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व मकसद अली पुत्र साबिर अली, निवासी ग्राम जयनगर, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी।
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शादी में उसने दहेज स्वरूप मोटर साइकिल सहित काफी सामान उपहार के तौर पर दिए थे। शादी के बाद से उसकी बहन को उसका पति मकसद अली, जेठ तौफीक अली, ससुर साबिर अली, सास मसीतन आदि उसकी बहन को कम दहेज का ताना देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दहेज में बुलट मोटर साइकिल और सोने के जेवरात की मांग करते थे।
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एक मई 2024 को समय लगभग चार बजे उसकी बहन को उसके पति मकसद अली ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बांके से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के दौरान ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 19 अक्टूबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपियों ने बांके से गले को काटकर धड़ से अलग कर दिया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल आठ गवाह और आठ वस्तुएं साक्ष्य के रूप में पेश की गईं। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और प्रयोगशाला की रिपोर्ट में आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।