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Bareilly News: तीन और मामलों में गोला को लौटाने होंगे 13.27 लाख रुपये

Wed, 02 Jul 2025 02:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jul 2025 02:47 AM IST
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Gola will have to return Rs 13.27 lakh in three more cases
बरेली। निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड समेत छह कंपनियों के निदेशक रूप किशोर गोला उर्फ आरके गोला पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। अब उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने तीन और मामलों में गोला को आदेश दिया है कि वह निवेशकों के 13.27 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन में वापस करे। इससे पहले कोर्ट अलग-अलग नौ मामलों में निवेशकों के 84.35 लाख रुपये लौटाने का आदेश हो चुका है, लेकिन गोला ने भुगतान नही किया।
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तीन नए निवेशकों में अशरफ खां छावनी निवासी सुनील अग्रवाल ने गोला की कंपनियों में 5.44 लाख रुपये का निवेश किया था। समय सीमा पूरी होने के बाद भी उनको रकम नहीं मिली तो उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने गोला को आदेश दिया है कि वह छह प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये ब्याज के साथ भुगतान करे।
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अशरफ खां छावनी की ही मीनू अग्रवाल ने गोला की फर्म में 6.91 लाख रुपये निवेश किए थे। आयोग ने गोला को आदेश दिया है कि वह छह प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाए। साथ ही, मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये ब्याज के साथ अदा करे।
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बदायूं की शहर कोतवाली के मोहल्ला सैय्यदबाड़ा निवासी मनोज कुमार गुप्ता ने 92 हजार रुपये निवेश किए थे। ब्याज के साथ मूल रकम लौटाने और मानसिक पीड़ा के लिए 20 हजार व वाद व्यय के रूप में 10 हजार देने का आदेश दिया है। संवाद
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