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Bareilly News: गोला ने किया 20 लाख भुगतान का दावा, दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस

Mon, 05 Oct 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 05 Oct 2026 01:22 AM IST
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Gola claims payment of 20 lakh; heated argument between lawyers for both sides.
बरेली। निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपी आरके गोला उर्फ रूप किशोर गोला के वकील ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में सुनवाई के दौरान निवेशकों के 20 लाख रुपये लौटाने का दावा किया। इसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस हुई। मामले की अगली सुनवाई अब तीन नवंबर को होगी। आयोग ने शपथपत्र के साथ अकाउंट स्टेटमेंट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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गोला की कंपनी आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड में निवेश करने वाली सपना गुप्ता, रमेश चंद्र, रश्मि अग्रवाल और अंजली गुप्ता ने उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली थी। सपना गुप्ता ने 16 लाख, रमेश चंद्र ने 26 लाख, रश्मि अग्रवाल ने आठ लाख और अंजली गुप्ता ने सात लाख रुपये निवेश का दावा किया। पिछली तारीख पर गोला ने इन निवेशकों को रुपये लौटाने का भरोसा दिया था।
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इसके बाद आयोग ने सुनवाई की तारीख तीन अक्तूबर तय कर दी थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान गोला की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि निवेशकों को 20 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। बाकी भुगतान भी कर दिया जाएगा। निवेशकों के वकील ने इसका विरोध करते हुए भुगतान न होने की बात कही।
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इस दौरान निवेशकों और गोला के वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आयोग ने गोला के वकील से भुगतान संबंधी साक्ष्य पेश करने के लिए कहा तो वह ऐसा नहीं कर सके। आयोग ने अगली तारीख पर शपथपत्र के साथ निवेशकों के अकाउंट स्टेटमेंट पेश करने के आदेश दिए हैं।
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