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Bareilly: बुजुर्ग अधिवक्ता से 30.80 लाख की ठगी करने वाली युवती को पांच साल कैद, जानिए पूरा मामला

Fri, 20 Sep 2024 01:24 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 20 Sep 2024 01:24 PM IST
सार

हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली युवती को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। युवती ने बरेली के एक अधिवक्ता से 30.80 लाख रुपये की ठगी की थी। 

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girl got five years imprisonment who cheated an elderly advocate in Bareilly
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में बुजुर्ग अधिवक्ता से 30.80 लाख रुपये की ठगी करने वाली युवती को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या तीन शिल्पी रानी ने गुरुवार को पांच साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम कूंचा निवासी बुजुर्ग अनिल रस्तोगी सेल टैक्स अधिवक्ता हैं। उनसे मधु कुमारी निवासी आलम विहार शिव मंदिर रोड सेक्टर 23 गुरुग्राम (हरियाणा) ने फैक्टरी में साझेदार बनाने के नाम पर 2021 में 30.80 लाख रुपये ठग लिए थे।
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रुपये वापस मांगने पर उसने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 20 लाख रुपये और देने की मांग करने लगी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल कर दी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मधु को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने का आदेश दिया है।

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