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Bareilly News: 14 जून तक करा लें आधार कार्ड में संशोधन, इसके बाद ढीली करनी होगी जेब

Sat, 08 Jun 2024 05:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 05:37 AM IST
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Get the Aadhaar Card amended by June 14th
बरेली। अगर आपने कई वर्षों से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो यह खबर आपके काम की है। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 (शुक्रवार) है। इसके बाद 50 रुपये का शुल्क अदा करने के बाद ही आधार कार्ड में संशोधन किया जा सकेगा।
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डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत लिख गई है तो आप यूआईडीएआई के नियमानुसार केवल एक बार ही संशोधन करा सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, अंकपत्र, कार्यदायी संस्था की ओर से दिया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र में से कोई एक दस्तावेज लाना जरूरी है।
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नाम में बदलाव के लिए जरूरी दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार से जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/ईसीआईएस, विकलांगता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिवास प्रमाणपत्र/निवास प्रमाणपत्र/मनरेगा/एनआरईजीएस जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ पासबुक, अंकतालिका, विवाह प्रमाणपत्र, नेपाली/भूटानी-पासपोर्ट/नागरिकता प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र, सेवा फोटो पहचान पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वीजा दीर्घकालिक, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनभोगी का फोटो कार्ड, राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी से जारी मानक प्रमाणपत्र, अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन से जारी मानक प्रमाणपत्र।
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पता व पिता के नाम में संशोधन कराने के लिए जरूरी प्रपत्र
केंद्र/राज्य सरकार से जारी आवास आवंटन पत्र, बैंक खाता/ डाकघर पासबुक/ विवरण, राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक/नगरपालिका/ग्राम प्रधान/तहसीलदार से सत्यापित यूआईडीएआई से जारी प्रमाण पत्र, विकलांग व्यक्ति के अधिकार नियम 2017 के तहत जारी विकलांगता आईडी कार्ड, बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), अधिवास प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं), राशन कार्ड/पीडीएस फोटो पहचान पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र, टेलीफोन लैंडलाइन/पोस्टपेड/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), वैध वीजा दीर्घकालिक, मतदाता पहचानपत्र, जल बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)। संवाद
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