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इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 10 Nov 2021 01:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 10 Nov 2021 01:48 AM IST
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बरेली। इंस्टाग्राम पर युवती की आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने और विरोध करने पर गालीगलौज करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने किया।
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घटना की रिपोर्ट थाना इज्जतनगर में युवती की ओर से दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सीतापुर रोड, लखनऊ के रहने वाले अभियुक्त जितेंद्र से युवती की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई। इसके बाद अभियुक्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होने लगीं। बाद में जितेंद्र ने युवती से अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू किया तो उसने बात करना बंद कर दिया। इस पर जितेंद्र ने जान से मारने की धमकी देेते हुए फर्जी आईडी बनाकर उस पर युवती के आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दिए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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