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Bareilly News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की कैद

Sat, 30 Aug 2025 03:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 03:18 AM IST
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Five years imprisonment for manslaughter convict
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या तीन) ने बच्चों के बीच विवाद में बीच-बचाव करने आए ग्रामीण की गैर इरादतन हत्या के मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुरसौली निवासी ज्वाला प्रसाद को दोषी करारा देते हेुए पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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गांव गुरसौली निवासी भूपराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ सितंबर 2009 को उसकी बहन और गांव के ही ज्वाला प्रसाद की बेटी स्कूल से लौट रही थीं। रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। भूपराम के पिता बीच-बचाव करने पहुंचे तो ज्वाला प्रसाद ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से 11 गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने ज्वाला प्रसाद को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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