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Bareilly News: हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया; दो आरोपी बरी

Sat, 01 Nov 2025 10:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 01 Nov 2025 10:39 AM IST
सार

बरेली के आंवला क्षेत्र में साल 2020 में गांव आसपुर निवासी जसवीर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। पांचों पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 
 

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Five murder convicts get life imprisonment and two acquitted in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या तीन) विजेंद्र त्रिपाठी ने ग्रामीण की हत्या के दोषी आंवला थाना क्षेत्र के गांव तुमड़िया निवासी नंदन, महेंद्र, राजपुरा खुर्द निवासी छोटे उर्फ बृज मोहन, विजय उर्फ लल्ला व नन्हे उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में राजपुरा खुर्द निवासी प्रवीण वाल्मीकि व आर्येंद्र ठाकुर को दोषमुक्त कर दिया।

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आंवला थाना क्षेत्र के गांव आसपुर निवासी नीरज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2020 को दोपहर एक बजे उसके भाई जसवीर को नंदन घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद गांव के पूर्व दिशा में स्थित सरकारी नलकूप के पास नंदन ने महेंद्र, छोटे उर्फ बृज मोहन, विजय उर्फ लल्ला, नन्हे उर्फ सोनू, प्रवीण वाल्मीकि और आर्येंद्र के साथ मिलकर जसवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फरसे से जसवीर के शरीर पर कई प्रहार कर काट डाला था। 
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विवेचना के बाद पुलिस ने जनवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से 12 गवाह और 25 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नंदन, महेंद्र, छोटे उर्फ बृज मोहन, विजय उर्फ लल्ला, नन्हे उर्फ सोनू को जसवीर की हत्या का दोषी मानते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि प्रवीण व आर्येंद्र को दोषमुक्त करार दिया।

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जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
अपर जिला जज (कक्ष संख्या छह) ने जानलेवा हमले के दोषी किला थाना क्षेत्र के कुंवरपुर शिव मंदिर निवासी विपिन गुप्ता और इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी लक्ष्मीपुर निवासी ललित सक्सेना को 10-10 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 

इज्जतनगर थाना क्षेत्र की विष्णुधाम कॉलोनी निवासी आरती मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जुलाई 2016 को रात नौ बजे उनके पति अनुज मिश्रा घर लौट रहे थे। रास्ते में संजयनगर में विपिन गुप्ता व ललित सक्सेना ने पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से उनको गोली मार दी थी। हमलावर उनको मरा हुआ जानकर मौके से भाग गए थे। 

विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ललित व विपिन को अनुज मिश्रा पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। दोनों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद
स्पेशल जज ने पॉक्सो एक्ट के दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सोमपाल मौर्य को तीन साल की कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 दिसंबर 2014 को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। 

मौका पाकर गांव का ही सोमपाल मौर्य घर में घुस गया। उसने बेटी के साथ छेड़खानी की। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमपाल को पॉक्सो एक्ट और घर में घुसने का दोषी पाते हुए उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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