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Bareilly: मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, बेटों पर दर्ज मुकदमे में लगी एफआर खारिज

Thu, 30 Oct 2025 10:36 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Oct 2025 10:36 AM IST
सार

बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नफीस के बेटों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगी एफआई को एसएसपी ने खारिज कर दिया है। एसएसपी ने दोबारा विवेचना करने का आदेश दिया है। 

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Final report in case against Nafees sons rejected in Bareilly
मौलाना तौकीर रजा और डॉ.नफीस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में साजदा बेगम नाम की महिला ने डॉ. नफीस के दो बेटों नोमान और फरहान समेत पांच लोगों के खिलाफ वक्फ संपत्ति कब्जाने के आरोप में किला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोप निराधार बताकर एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी। अब वादी महिला साजदा ने गोपनीय हेल्पलाइन पर एसएसपी से शिकायत की तो उन्होंने सीओ प्रथम से प्रकरण की जांच करवाई। इसमें आरोप काफी हद तक सही पाए गए। 

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वक्फ बोर्ड के विधि सलाहकार की राय पर एफआर लगाने की बात तो सामने आई लेकिन विधि सलाहकार के बयान दर्ज नहीं किए गए थे। एसएसपी ने मामले में दोबारा विवेचना के आदेश जारी किए हैं। इससे मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस के परिवार के मुश्किल और बढ़ सकती है। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नफीस और उसके बेटे फिलहाल जेल में बंद हैं। बवाल के बाद नफीस का अवैध बरातघर भी ध्वस्त किया जा चुका है। उसकी दुकानें भी सील की गई हैं। 
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हाथ पैर काटने की धमकी दी थी धमकी 
डॉ. नफीस ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर उतारने पर किला इंस्पेक्टर को हाथ पैर काटने और वर्दी उतारने की धमकी दी थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में वह कहा रहा है कि मैंने किला इंस्पेक्टर से साफ कह दिया कि बैनर पर हाथ लगाया तो हाथ काट लूंगा। वर्दियां नहीं बचेगी। इस वीडियो के वायरल होने पर किला थाने में नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 

बरेली बवाल: 15 हजार के दो इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक
हाईकोर्ट ने बरेली बवाल के मामले में आरोपी नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। दोनों पर बवाल की साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर भी सरकार से जवाब तलब किया है। दोनों आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र क़े चक महमूद मोहल्ले के निवासी 15 -15 हजार रुपये के इनामी हैं।
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