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Bareilly News: पत्नी के हत्यारोपी की महिला मित्र जमानत पर रिहा

Fri, 05 Dec 2025 02:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 05 Dec 2025 02:54 AM IST
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Female friend of wife's murderer released on bail
बरेली। न्यायालय सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला करगैना निवासी मन्नत सैनी उर्फ मनदीपक उर्फ निधि की जमानत स्वीकृत कर दी है। मूल रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर वाल्मीकि बस्ती निवासी मन्नत का नाम विवेचना के दौरान हत्या के मामले में सहअभियुक्त के रूप में सामने आया था।
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आंवला थाने में ओमसरन ने 30 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी अमरवती के साथ पूर्णागिरि से लौट रहा था। रास्ते में गांव मोतीपुरा में उसकी ससुराल है। रात होने के कारण उसने अपने साले भगवानदास की बाइक ले ली। पत्नी को बाइक पर बैठाकर घर जा रहा था कि कंथरी गांव के पास तीन-चार बदमाशों ने घेर लिया। उसकी पत्नी के जेवर लूट लिए और पत्नी की हत्या कर दी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन जांच के दौरान सामने आया की ओमसरन ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। मोबाइल कॉल डिटेल व अन्य तथ्यों के आधार पर उसकी महिला मित्र मन्नत को भी पुलिस ने सहअभियुक्त बनाया। मन्नत सैनी ने वकील के जरिये जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 20 नवंबर को मन्नत सैनी की जमानत स्वीकृत कर दी। उसे रिहा कर दिया गया है। संवाद
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