{"_id":"6943f438460e90a4450af5a2","slug":"eggs-will-now-be-sold-like-packaged-food-items-2025-12-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: अब पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी अंडों की बिक्री, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: अब पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी अंडों की बिक्री, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
Thu, 18 Dec 2025 06:02 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 18 Dec 2025 06:02 PM IST
सार
अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की तरह की जाएगी। पैकिंग पर लाइसेंस नंबर, अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, एक्सपायरी डेट आदि भी लिखना होगा। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जानकारी दी है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : AdobeStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बरेली के सिटी प्वाइंट कॉन्फ्रेंस हॉल में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। इसमें अंडा व्यापारियों को बताया गया कि अब पैक्ड फूड आइटम की तरह ही अंडों की भी बिक्री की जाएगी। व्यापारियों के बीच नियमों का अनुपालन कराने के लिए शुरुआती दौर में एफएसएसएआई से छह महीने की छूट मिलने की भी बात बताई गई। अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं एवं वितरकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बारे में बताया।
विज्ञापन
कार्यशाला में सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने व्यापारियों को बताया कि अंडा का विक्रय भी अब पैक्ड फूड आइटम की तरह होगा। निर्माता, उत्पादक एवं वितरकों को बाजार में विक्रय करने के लिए भेजे जाने वाले अंडों को निश्चित नियम के अनुसार ही पैकिंग करेंगे। उस पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का पता, एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) लाइसेंस नंबर, अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लाट नंबर, उत्पादन या पैकिंग और उपयोग तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके साथ खाद्य एवं पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तों का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही कस्टमर केयर नंबर भी अंकित किया जाना आवश्यक है।
विज्ञापन
नियम का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
सहायक आयुक्त खाद्य ने व्यापारियों से कहा कि विनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई की ओर से छह महीने का समय दिया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का अनुपालन न करने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने व्यापारियों को पैकिंग करने के संबंध में जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ल भी थे। इस मौके पर समय-समय पर दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने व्यापारियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया।