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शिक्षा निदेशक और डीआईओएस को कोर्ट ने किया तलब
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बरेली। खलील हायर सेकेंड्री स्कूल के शिक्षक आसिफ अली के चल रहे वेतन प्रकरण में अब हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने और कोर्ट को गुमराह करने पर 25 सितंबर को डीआईओएस डॉ. अचल कुमार मिश्र समेत वर्तमान और तत्कालीन शिक्षा निदेशक को तलब किया है। साथ ही, 25 सितंबर तक आदेश का पालन न करने पर सजा देने की चेतावनी दी है।
बताया जाता है कि आसिफ अली को कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन मिल रहा था। कोर्ट के अंतिम आदेश होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने हठधर्मिता से आसिफ अली के वेतन पर रोक लगा दी। इस संबंध में कोर्ट को गुमराह करने और आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला बना। अब कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए आदेश दिया है कि यदि 25 सितंबर तक आसिफ अली को वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना करने के कारण सजा भुगतनी होगी।
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बताया जाता है कि आसिफ अली को कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन मिल रहा था। कोर्ट के अंतिम आदेश होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने हठधर्मिता से आसिफ अली के वेतन पर रोक लगा दी। इस संबंध में कोर्ट को गुमराह करने और आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला बना। अब कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए आदेश दिया है कि यदि 25 सितंबर तक आसिफ अली को वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना करने के कारण सजा भुगतनी होगी।
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