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धनवंतरि अस्पताल प्रकरण: डॉ. तोमर की अपील खारिज
बरेली।
Updated Tue, 19 Dec 2017 01:28 AM IST
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धनवंतरि अस्पताल प्रकरण में कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने पूर्व मेयर डॉ आईएस तोमर की अपील खारिज करके बीडीए के आदेश को बरकरार रखते हुए उसके मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे अस्पताल का रियर सैट बैक, साइड सैट बैक और फ्रंट सैट बैैक तोड़े जाने रास्ता साफ हो गया है। हालांकि डॉ. तोमर कमिश्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
किला की खजाना कोठी में रहने वाली अनुपमा राघव ने डॉ. आईएस तोमर के धनवंतरि अस्पताल को मानचित्र के खिलाफ बनाए जाने की शिकायत कमिश्नर से की थी। अनुपमा का तर्क था कि 2007 में मिशन अस्पताल रोड पर डॉ. तोमर ने निगम से अलॉट दुकान ध्वस्त करा दी। उनका अस्पताल भी मानचित्र के हिसाब से नहीं बना है। रियर सैट बैक, साइड सैट बैक और फ्रंट सैट बैक को कवर करते हुए बेसमैंट भूतल एवं द्वितीय तल पर निर्माण कराया गया है। कमिश्नर ने बीडीए की टीम को मौके पर भेजक र जांच करने के बाद डॉ. तोमर को नोटिस जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि क्यों न अनाधिकृत निर्माण गिरा दिया जाए। 22 जनवरी को डॉ. तोमर ने नोटिस को लेकर अपील की। नोटिस विधिनुकूल होने पर अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके खिलाफ डॉ. तोमर ने न्यायालय अध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण/ कमिश्नर, बरेली मंडल के यहां अपील की। 14 दिसंबर को कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने बीडीए के आदेश पर मोहर लगाकर डॉ. तोमर की अपील को खारिज कर दिया। कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत दिए जाने में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रभावित नहीं है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी के पास अवैध निर्माण ध्वस्त करने से सिवा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपील खारिज करके फाइल कार्रवाई के आदेश के साथ बीडीए को लौटा दी है।
मैं बाहर हूं। अभी इस तरह के किसी के आदेश की जानकारी नहीं है। लौटकर आने के बाद देखेंगे। - डॉ. आईएस तोमर, पूर्व मेयर
किला की खजाना कोठी में रहने वाली अनुपमा राघव ने डॉ. आईएस तोमर के धनवंतरि अस्पताल को मानचित्र के खिलाफ बनाए जाने की शिकायत कमिश्नर से की थी। अनुपमा का तर्क था कि 2007 में मिशन अस्पताल रोड पर डॉ. तोमर ने निगम से अलॉट दुकान ध्वस्त करा दी। उनका अस्पताल भी मानचित्र के हिसाब से नहीं बना है। रियर सैट बैक, साइड सैट बैक और फ्रंट सैट बैक को कवर करते हुए बेसमैंट भूतल एवं द्वितीय तल पर निर्माण कराया गया है। कमिश्नर ने बीडीए की टीम को मौके पर भेजक र जांच करने के बाद डॉ. तोमर को नोटिस जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि क्यों न अनाधिकृत निर्माण गिरा दिया जाए। 22 जनवरी को डॉ. तोमर ने नोटिस को लेकर अपील की। नोटिस विधिनुकूल होने पर अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके खिलाफ डॉ. तोमर ने न्यायालय अध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण/ कमिश्नर, बरेली मंडल के यहां अपील की। 14 दिसंबर को कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने बीडीए के आदेश पर मोहर लगाकर डॉ. तोमर की अपील को खारिज कर दिया। कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत दिए जाने में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रभावित नहीं है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी के पास अवैध निर्माण ध्वस्त करने से सिवा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपील खारिज करके फाइल कार्रवाई के आदेश के साथ बीडीए को लौटा दी है।
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मैं बाहर हूं। अभी इस तरह के किसी के आदेश की जानकारी नहीं है। लौटकर आने के बाद देखेंगे। - डॉ. आईएस तोमर, पूर्व मेयर