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अब गैंगरेप पीड़िता के परिवार को धमकी

Wed, 22 Apr 2015 01:23 AM IST
बरेली
बरेली Updated Wed, 22 Apr 2015 01:23 AM IST
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कोतवाली इलाके में स्थित आर्य समाज होटल के कमरा नंबर-18 में बरेली कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने जेल भिजवा दिया है, लेकिन पीड़ित छात्रा के पुलिस अभी बयान नहीं करा पाई है। विवेचक ने बयान कराने के लिए अदालत में अर्जी दे दी है। दूसरी तरफ पीड़ित छात्रा के परिवार वालों का आरोप है कि मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को पकड़ लिया जिसमें से एक को तबीयत खराब होने पर छोड़ दिया गया है।

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मंगलवार को गैंगरेप का आरोपी सचिन से उसका भाई मनोज कुमार और ताऊ का बेटा महेंद्र सिंह उर्फ मानू के अलावा दूसरे आरोपी शिवम के संजयनगर निवासी मौसा राकेश कुमार कोतवाली मिलने गए थे। छात्रा के परिवार वाले भी उस समय कोतवाली में ही थे। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों में कोतवाली में ही कहासुनी होने लगी। छात्रा के परिवार वालों का कहना था कि तीनों लोग उन्हें धमका रहे हैं। मुकदमा वापस न लेने पर वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने में बैठा लिया। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने बताया कि राकेश कुमार दिल का रोगी है। उसकी तबियत खराब होने की वजह से छोड़ दिया गया। बाकी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।    
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उधर छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में एफआईआर को दोहराते हुए बताया कि रविवार दोपहर करीब एक बजे हरिकेश शर्मा उर्फ शिवम पुत्र डब्बू निवासी आलमगीरी गंज उसे मठ की चौकी के सामने पीपल के पेड़ के पास मिल गया। वह उसे बहला-फुसलाकर बाइक से आर्य समाज होटल ले गया। वहां हरिकेश का साथी शिवम पुत्र स्वर्गीय राजकुमार निवासी ब्रह्मपुरा, थाना प्रेमनगर और सचिन पुत्र बाबू निवासी कुतुबखाना आ गए। उसे बेहोश करने के बाद गैंगरेप किया, क्लिपिंग बनाई और फिर मुंह खोलने पर क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी। विवेचक एसएसआई रामनारायण ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों का चालान करके जेल भिजवा दिया है। छात्रा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि उसका कलमबंद बयान दर्ज कराने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दे दी है।  
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120 बी का मुल्जिम बनेगा होटल मालिक
एसपी सिटी राजीव मल्होत्रा का कहना है कि होटल मालिक ने आरोपी हरिकेश शर्मा की आईडी लेकर कमरा दिया था। होटल के रजिस्टर में भी हरिकेश का नाम पता दर्ज है, लेकिन एक लड़की और तीन लड़के साथ थे तो उसे कमरा देने से पहले जानकारी तो करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि होटल मालिक के स्तर से लापरवाही हुई है। इसलिए उसे तलब किया गया था। उसे भी गैंगरेप के मुकदमे में 120 बी (षडयंत्र में शामिल) होने के आरोप में शामिल करके जेल भिजवाया जाएगा।  


मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि
विवेचक ने बताया कि मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तक मेडिकल प्रक्रिया के दौरान छात्रा से रेप की पुष्टि तो हो रही है लेकिन अभी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से कुछ और बातें भी साफ हो जाएंगी। 
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