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शीरान रजा का मानहानि का दावा खारिज

Sat, 24 Feb 2018 08:08 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Sat, 24 Feb 2018 08:08 PM IST
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Court dismisses Shiran's plea
कोर्ट - फोटो : amar ujala
निदा खान के पति शीरान रजा खां की ओर से दायर किए गए मानहानि के दावे को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम ने खारिज कर दिया। अदालत में दायर इस्तगासे में शीरान ने कहा कि निदा खान ने अपनी नाजायज इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस पर व उसके परिवार वालों के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे पुलिस ने विवेचना मेें झूठा पाया और अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद निदा की तरफ से उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। आरोप लगाया कि मुकदमे खत्म करने के एवज में 50 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। कोर्ट ने मानहानि का दावा खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता का प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान से जुड़ा होना उसके लिए खास हो सकता है, लेकिन अदालत के सामने सभी वादकारी बराबर हैं। परिवादी के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा मुकदमे कराने और पीड़िता के अपने मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देने को मानहानि नहीं माना जा सकता।
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