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पंजीकरण से पहले ही देनी होगी एनओसी

Wed, 13 Mar 2019 01:23 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Wed, 13 Mar 2019 01:23 AM IST
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पंजीकरण से पहले ही देनी होगी एनओसी
बरेली। पिछले कुछ दिनों में अवैध भवनों में चल रहे अस्पताल और नर्सिंग होम में हुए हादसों के बाद स्वास्थ्य विभाग और बीडीए सतर्क हो गया है। जिसके चलते बिना सुरक्षा मानक पूरे किए इनके पंजीकरण के नवीनीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने बीडीए को कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है।
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शहर भर में अवैध भवनों में चल रहे करीब 26 अस्पताल और नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग में चिह्नित किए हैं। जिनका बिना संबंधित विभागों से एनओसी लिए ही संचालन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई भीषण हादसे हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही आवासीय परिसर पर बना रहा अस्पताल बीडीए द्वारा ध्वस्त कराया गया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने बीडीए अधिकारियों को पत्र लिखकर भवनों के मानकों के अनुसार ही पंजीकरण करने की बात की। एसीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि अप्रैल के महीने में अस्पताल और नर्सिंग होम के वार्षिक पंजीकरण किए जाएंगे। जिनमें भवन के नक्शे की पुष्टि की जाएगी। साथ ही एनजीटी का प्राधिकार पत्र, अग्निशमन विभाग के मानक, बीडीए की एनओसी, बॉायोमेडिकल वेस्ट के और अन्य मानक पूरे करने के बाद ही पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।
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