फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   आय से अधिक संपति, नहीं दे पाए खर्चे का हिसाब

आय से अधिक संपति, नहीं दे पाए खर्चे का हिसाब

Sat, 13 Jul 2019 07:10 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 07:10 PM IST
विज्ञापन
आय से अधिक संपति, नहीं दे पाए खर्चे का हिसाब
पीलीभीत। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लंबे समय से चल रही जांच के बाद सीएमओ कार्यालय के लिपिक नीरज श्रीवास्तव पर कानूनी कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई के इंस्पेक्टर सुरेश दत्त मिश्रा की ओर आरोपी लिपिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

पुलिस को दी गई तहरीर में निरीक्षक सुरेश दत्त मिश्र ने बताया कि 2015 में लिपिक नीरज श्रीवास्तव की शासन स्तर पर शिकायत की गई थी। इसमें नियुक्ति में अनियमितता, एएनएम की नियुक्ति में धन उगाही, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने समेत संगीन आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता की ओर से इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। इस पर दो अगस्त 2016 को उनकी इसकी जांच दी गई। जांच की शुरुआत करते हुए मौखिक और लिखित साक्ष्य एकत्र किए गए। इस दौरान नियुक्ति में अनियमितता, एएनएम की नियुक्ति में धन उगाही आदि आरोप प्रमाणित नहीं हो सके, लेकिन आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को लेकर लगातार जांच जारी थी। इसको लेकर बारीकी से पड़ताल की गई। आय से जुड़े अभिलेख भी जुटाए गए। 01 जनवरी 1997 से 31 अक्तूबर 2013 तक आय के समस्त ज्ञात वैध श्रोतों का लेखा-जोखा जुटाया गया। इसमें लिपिक नीरज श्रीवास्तव की आय 2181472 रुपये निकली। इस अवधि के द्वारा उनके द्वारा चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं परिवार के भरण पोषण के खर्च का पता लगाया गया तो वह 4012828 रुपये निकला। इस तरह से आय के सापेक्ष 1831356 रुपये यानि आय का 83.95 प्रतिशत अधिक खर्च किया जाना पाया गया। इसको लेकर लिपिक नीरज श्रीवास्तव से सवाल-जवाब कर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कुछ नहीं दिखा सके। जांच को पूरा करने के बाद भ्रष्टाचार पाए जाने पर अब अधिकारियों के दिशानिर्देश पर कानूनी कार्रवाई कराई गई। शुक्रवार को प्रकरण की तहरीर मिलने के बाद कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन


भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई के निरीक्षक की ओर से मिली तहरीर पर सीएमओ कार्यालय के लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) बी, 13 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कर पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। - धर्म सिंह मार्छाल, सीओ सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed