फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   crime

एसडीएम व तहसीलदार समेत छह पर रिपोर्ट के आदेश

Wed, 29 Jan 2020 01:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2020 01:18 AM IST
विज्ञापन
crime
बदायूं। सहसवान तहसील के लॉकअप में हालत बिगड़ने के बाद हुई बकायेदार की मौत के मामले में सीजेएम राकेश कुमार तिवारी ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बकायेदार को मौत से करीब 11 दिन पूर्व बिजली बिल की बकाया राशि जमा न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिवार वालों का आरोप था कि बकायेदार को लॉकअप से निकालकर पीटा गया था।
विज्ञापन

जरीफनगर कस्बे के बकायेदार ब्रजपाल शाक्य (40) की मौत 3 अक्तूबर 2019 को हुई थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की ओर से दायर 156 (3) के तहत परिवाद के अनुसार ब्रजपाल देसी दवाओं की दुकान चलाते थे। नवंबर 2018 में पावर कॉरपोरेशन ने उनके खिलाफ दुकान में बिजली चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन पर 81947 रुपये का जुर्माना डाला था। राजस्व विभाग ने उनकी आरसी काटी थी, लेकिन ब्रजपाल जुर्माना राशि जमा नहीं कर सके।
विज्ञापन

22 सितंबर को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार, अमीन आशाराम दो होमगार्डों के साथ उनके घर पहुंचे और ब्रजपाल को पकड़कर तहसील ले गए। आरोप है कि उसके बाद ब्रजपाल की लॉकअप से निकालकर लात घूंसों से पीटा गया। इससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 3 अक्तूबर को भी पीटा गया। उन्हें खून की उल्टी आई तो लॉकअप में बंद अन्य बकायेदारों ने शोर मचाया। फिर जैसे-तैसे ईंट से लॉकअप का ताला तोड़कर ब्रजपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिवार वालों ने सहसवान के तत्कालीन एसडीएम संजय कुमार सिंह, तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार राजकुमार सिंह, क्षेत्रीय अमीन आशाराम और दो अज्ञात होमगार्ड के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर ब्रजपाल की पत्नी लक्ष्मी देवी ने सीजेएम राकेश कुमार तिवारी की अदालत में परिवाद दायर किया। जिस पर कोर्ट ने थाने से आख्या मिलने के बाद सभी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed