{"_id":"5e10c3f68ebc3e87b17f579c","slug":"crime-bareilly-news-bly390632276","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीड़िता गवाही से मुकरी, दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीड़िता गवाही से मुकरी, दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। युवती से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए ग्रामीण को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण चंद सिंह ने दस साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी।
दुष्कर्म का ये मुकदमा अदालत के आदेश के बाद थाना फतेह गंज पूर्वी में दर्ज किया गया था। दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने कहा था कि 26 सितंबर 15 को वह अपने खेत पर चारा काटने गई तो अभियुक्त फिरासत शाह ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। मुकदमे की गवाही के दौरान पीड़िता ने अपने मुख्य बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, लेकिन जिरह के दौरान वह अपनी गवाही से पलट गई। कोर्ट ने अभियुक्त फिरासत शाह को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और बारह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
दुष्कर्म का ये मुकदमा अदालत के आदेश के बाद थाना फतेह गंज पूर्वी में दर्ज किया गया था। दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने कहा था कि 26 सितंबर 15 को वह अपने खेत पर चारा काटने गई तो अभियुक्त फिरासत शाह ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। मुकदमे की गवाही के दौरान पीड़िता ने अपने मुख्य बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, लेकिन जिरह के दौरान वह अपनी गवाही से पलट गई। कोर्ट ने अभियुक्त फिरासत शाह को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और बारह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन