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गुजारा भत्ता की रकम न वसूलने पर एसओ बरखेड़ा कोर्ट में तलब

Sat, 11 Jan 2020 02:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2020 02:18 AM IST
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court in pilibhit
पीलीभीत। भरण पोषण के मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद गुजारा भत्ता की राशि वसूलने में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने एसओ बरखेड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 फरवरी या इससे पहले व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब किया है। ऐसा न करने पर एसओ के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है।
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महिला राम देवी ने अपने पति राकेश कुमार के खिलाफ गुजारा भत्ता की धनराशि वसूल करने की याचिका दायर की। पति राकेश कुमार द्वारा गुजारा भत्ता की राशि न देने पर न्यायालय ने वसूली अधिपत्र जारी कर थाना बरखेड़ा को भेजा था। बरखेड़ा पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने एसओ बरखेड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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