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पति को दस और सास को तीन साल का कारावास

Mon, 03 Oct 2022 11:50 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2022 11:50 PM IST
सार

अपर सत्र न्यायाधीश\/त्वरित न्यायालय राजीव सिंह ने राजकुमारी की हत्या करने के आरोपी पति व सास को दोषी पाते हुए पति को दस और सास को तीन साल का कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।माधोटांडा क्षेत्र के गांव सबलपुर की पुष्पा देवी ने थाने में 24 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति जीत सिंह व उसके परिवार वाले आए दिन राजकुमारी को परेशान करते थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पति जीत सिंह, सास राजेश्वरी देवी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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विस्तार

पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय राजीव सिंह ने राजकुमारी की हत्या करने के आरोपी पति व सास को दोषी पाते हुए पति को दस और सास को तीन साल का कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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माधोटांडा क्षेत्र के गांव सबलपुर की पुष्पा देवी ने थाने में 24 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी 16 माह पहले नौगवा लोहरपुर थाना माधोटांडा के जीत सिंह के साथ की थी। राजकुमारी बोल नहीं पाती थी। जीत सिंह व उसके परिवार वालों ने सोच समझ कर शादी की थी। शादी में तीन लाख रुपये खर्च कर कुछ जमीन का बैनामा भी जीत सिंह के नाम कराया था। इसके बाद भी ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। पति जीत सिंह व उसके परिवार वाले आए दिन राजकुमारी को परेशान करते थे। राजकुमारी के मायके जाकर गांव के ही जागन ने बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति जीत सिंह, जेठ बैजनाथ व सास राजेश्वरी देवी ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पति जीत सिंह, सास राजेश्वरी देवी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जबकि पुलिस की जांच में जेठ बैजनाथ दोषी नहीं निकला। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रेखा रानी शर्मा ने न्यायालय मे कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति व सास को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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