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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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लखीमपुर खीरी। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे रामलाल ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया गोला कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली चार वर्षीय बच्ची को ग्राम जगन्नाथपुर थाना गोला का रहने वाला मुकेश कुमार 31 अक्टूबर 2017 को बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया था, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। दुष्कर्म के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी एकत्रित होकर आ गए, तब मुकेश उसे छोड़कर भाग गया। घटना के संबंध में पीड़ित के पिता ने थाना गोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बालिका के अधोवस्त्र भी कब्जे में लिए थे, जिसे डीएनए परीक्षण के लिए भेजा था। गिरफ्तारी के बाद मुकेश कुमार का भी ब्लड सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट हुआ, जिसके बाद हकीकत साफ हो गई।
अदालती सुनवाई के दौरान पीड़ित ने तो खुद के साथ हुई अमानवीय घटना के बारे में सिलसिलेवार बताया। लेकिन उसके माता-पिता और मौके के गवाहों ने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। पीड़िता के बयान और आरोपी के डीएनए रिपोर्ट से मिलान के बाद आरोपी मुकेश कुमार को दोष सिद्ध साबित किया। दुष्कर्मी मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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राज्य सरकार देगी पीड़िता को मुआवजा
अदालत ने अपने फैसले में बच्ची की शिक्षा पोषण और देखभाल के लिए आर्थिक जरूरतों पर बल देते हुए वसूली गई कुल जुर्माना राशि बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य सरकार से पीड़िता को समुचित प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया गोला कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली चार वर्षीय बच्ची को ग्राम जगन्नाथपुर थाना गोला का रहने वाला मुकेश कुमार 31 अक्टूबर 2017 को बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया था, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। दुष्कर्म के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी एकत्रित होकर आ गए, तब मुकेश उसे छोड़कर भाग गया। घटना के संबंध में पीड़ित के पिता ने थाना गोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बालिका के अधोवस्त्र भी कब्जे में लिए थे, जिसे डीएनए परीक्षण के लिए भेजा था। गिरफ्तारी के बाद मुकेश कुमार का भी ब्लड सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट हुआ, जिसके बाद हकीकत साफ हो गई।
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अदालती सुनवाई के दौरान पीड़ित ने तो खुद के साथ हुई अमानवीय घटना के बारे में सिलसिलेवार बताया। लेकिन उसके माता-पिता और मौके के गवाहों ने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। पीड़िता के बयान और आरोपी के डीएनए रिपोर्ट से मिलान के बाद आरोपी मुकेश कुमार को दोष सिद्ध साबित किया। दुष्कर्मी मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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राज्य सरकार देगी पीड़िता को मुआवजा
अदालत ने अपने फैसले में बच्ची की शिक्षा पोषण और देखभाल के लिए आर्थिक जरूरतों पर बल देते हुए वसूली गई कुल जुर्माना राशि बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य सरकार से पीड़िता को समुचित प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया है।