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नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले को चार साल कैद
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बरेली। घर में घुसकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार यादव की अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई।
किला थानाक्षेत्र में हुई घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 21 जून 18 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 13 साल की बेटी से स्कूल जाते वक्त मोहल्ले का सरताज छेड़खानी करता है। उसके घर जाकर शिकायत की, लेकिन वो बाज नहीं आया। 20 जून 18 को उसकी बेटी घर में अकेली थी। आरोपी मौका पा कर घर में घुस आया और बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसी बीच लड़की का भाई आ गया। उसने बहन को आरोपी से छुड़ाया तो वो जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीत राम राजपूत और राजपाल यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियुक्त सरताज को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई और 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि से 25 हजार पीड़िता को देने का आदेश किया।
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किला थानाक्षेत्र में हुई घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 21 जून 18 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 13 साल की बेटी से स्कूल जाते वक्त मोहल्ले का सरताज छेड़खानी करता है। उसके घर जाकर शिकायत की, लेकिन वो बाज नहीं आया। 20 जून 18 को उसकी बेटी घर में अकेली थी। आरोपी मौका पा कर घर में घुस आया और बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसी बीच लड़की का भाई आ गया। उसने बहन को आरोपी से छुड़ाया तो वो जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीत राम राजपूत और राजपाल यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियुक्त सरताज को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई और 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि से 25 हजार पीड़िता को देने का आदेश किया।
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