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Bareilly News: दामाद को पेड़ से बांधकर महिला से किया था दुष्कर्म, दोषी को सात साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 08 Aug 2025 05:27 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 08 Aug 2025 05:27 PM IST
सार
बरेली जिले में महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने शुक्रवार को सात साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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जनपद न्यायालय,बरेली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला अपने दामाद के साथ आम के बाग की रखवाली कर रही थी। दामाद को पेड़ बांधने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। जुर्माना की रकम अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने शंकर लाल मौर्य नाम के शख्स के खिलाफ 15 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह 14 जून की रात अपने दामाद के साथ गांव के पास ही स्थित आम के बाग में रखवाली कर रही थी। यहां रात 12 बजे उसे शंकरलाल मौर्य व तीन-चार अज्ञात लोग मिले। इनके पास असलहे नहीं थे। शंकरलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद को एक पेड़ से बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने जांच के बाद दिसंबर 2013 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर शंकरलाल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए कैद पर जुर्माने की सजा सुनाई है।