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प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद: प्रेमिका पर दोस्त के बेटे से शादी का बनाया था दबाव, विरोध पर मार डाला

Fri, 08 Aug 2025 11:01 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 08 Aug 2025 11:01 AM IST
सार

Bareilly News: बरेली में बहला-फुसलाकर प्रेमिका का अपहरण व हत्या करने वाले प्रेमी समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात जुलाई 2021 में हुई थी। जानिए इस हत्याकांड की पूरी कहानी... 

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Life imprisonment to three convicted including the lover who killed his girlfriend in Bareilly
तीनों दोषियों को लेकर जाते पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने युवती के अपहरण और हत्या में बदायूं के थाना बिनावर के गांव पुठी सराय निवासी राजवीर, सतेंद्र व बरेली के सिरौली थाने के गांव जंगबाजपुर निवासी गोवर्धन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में अजीत व इंग्लेश को बरी किया है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से 75 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को दिए जाएंगे।

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बारादरी थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति की 20 साल की बेटी पांच जुलाई 2021 को घर से निकली थी, इसके बाद वापस नहीं आई। काफी तलाश करने पर पता नहीं लगा तो पीड़ित ने 16 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई। 26 अगस्त को उसे पता लगा कि उसकी बेटी को सुभाषनगर थानाक्षेत्र में बाजपेयी की मिठाई की दुकान पर काम करने वाले बदायूं के थाना बिनावर के गांव पुठी सराय निवासी राजवीर के साथ देखा गया था। पुलिस ने मुकदमे को अपहरण की धाराओं में तरमीम कर युवती की तलाश शुरू कर दी। युवती की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राजवीर को एक अक्तूबर को सेटेलाइट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। राजवीर ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। 
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तालाबा किनारे गड्ढे से बरामद हुआ था कंकाल 
राजवीर से पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुठी सराय के ही अजीत, सतेंद्र सिंह, सतेंद्र की पत्नी इंग्लेश और बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव जंगबाजपुर निवासी गोवर्धन के नामों का खुलासा हुआ। राजवीर की निशानदेही पर पुलिस ने पुठी सराय में तालाब किनारे गड्ढे से युवती का कंकाल बरामद किया था। तस्दीक के लिए डीएनए जांच कराई गई। पुलिस ने 26 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से साक्ष्यों समेत 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने राजवीर, सतेंद्र व गोवर्धन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

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जानते हैं पूरा घटनाक्रम 
अपहरण के बाद युवती की हत्या करने वाला राजवीर वारदात को अंजाम देने के बाद चंडीगढ़ भाग गया था। शासकीय अधिवक्ता सुरेश बाबू साहू ने बताया कि एक अक्तूबर 2021 को वह साथी सतेंद्र व गोवर्धन से मिलने के लिए चंडीगढ़ से बरेली पहुंचा तो पुलिस ने सेटेलाइट बस अड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया। कॉल डिटेल से पता चला था कि घटना वाले दिन राजवीर की युवती से मोबाइल फोन पर 86 बार बात हुई थी। 

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पूछताछ में राजवीर ने बताया था कि बरेली से युवती को लेकर वह बदायूं गया। वहां किराये पर कमरा तलाशा, लेकिन मिला नहीं। इसके बाद वह जंगल के रास्ते अपने गांव पुठी सराय आ गया। यहां सतेंद्र के तालाब पर गया। वहां गोवर्धन भी मिल गया। तीनों ने झोपड़ी में शराब पी। इस दौरान युवती भी उनके साथ थी। सभी लोग घर से खाना आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सतेंद्र ने युवती की शादी अपने बेटे अजीत से कराने की बात कही। इस पर युवती नाराज हो गई। 

पहले पीटा, फिर गला दबाकर की हत्या 
उसने राजवीर से ही शादी करने की जिद की तो राजवीर ने कहा कि उसके घर वाले राजी नहीं होंगे। इसी को लेकर विवाद हो गया। युवती ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए सभी को जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद सतेंद्र ने युवती को पीट दिया। राजवीर और गोवर्धन ने हाथ-पैर पकड़े व सतेंद्र ने गला दबाकर हत्या कर दी। शव गड्ढा खोदकर दबा दिया। उसके कपड़े अरिल नदी में बहा दिए। राजवीर की निशानदेही पर शव बरामद करने के बाद उसकी पहचान के लिए पुलिस ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए जांच भी कराई।

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