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Bareilly News: कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा का नहीं दिया क्लेम, अब जुर्माने के साथ चुकाने होंगे 99 हजार रुपये
Mon, 03 Aug 2026 07:43 PM IST
Mukesh Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Mon, 03 Aug 2026 07:43 PM IST
सार
बरेली में जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 99 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्वास्थ्य बीमा क्लेम अस्वीकृत करने के मामले में दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी एवं सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता की पीठ ने सोमवार को स्वास्थ्य बीमा का क्लेम अस्वीकृत करने के मामले में बीमा कंपनी को जुर्माने सहित 99 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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मेगा सिटी अपार्टमेंट्स निवासी सुरेखा सिन्हा ने वाद दायर कर बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वर्ष 2023 में दुर्घटना के बाद उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार नहीं किया।
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45 दिन में करना होगा भुगतान
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई। आयोग ने कंपनी को 59 हजार रुपये चिकित्सा व्यय पर नौ अप्रैल 2024 से भुगतान होने तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर ब्याज की दर नौ प्रतिशत वार्षिक करने का भी आदेश दिया है।
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इसके अलावा 30 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए व 10 हजार रुपये वाद-व्यय भी देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि पर 23 जुलाई 2026 से भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।