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सभी अस्थायी पटाखा विक्रेताओं को दुकानों का करना होगा बीमा
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बरेली। दिवाली पर अस्थायी पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करने से पहले डीएम ने सभी विक्रेताओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने पटाखा बाजार की अनुमति देने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एसीएम और एसडीएम से सुरक्षा के कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इनमें यह भी शामिल है कि सभी पटाखा दुकानदारों को अपनी दुकानों का बीमा करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन शहर में करीब दर्जनभर दुकानों के साथ ही जिले में तमाम जगहों पर दिवाली पर अस्थायी पटाखा बाजार लगाने की अनुमति देता है। इन बाजारों के लिए अनुमति देने से पहले डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें सचेत किया गया है कि तय स्थलों के अलावा अगर किसी स्थान पर आतिशबाजी की बिक्री या भंडारण मिला तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी बिक्री स्थलों के निर्धारण का उत्तरदायित्व संबंधित मजिस्ट्रेट और सीओ का होगा। एसडीएम स्तर से लाइसेंस जारी करेंगे। अस्थायी दुकानों को बनाने के लिए कपड़ा, लकड़ी आदि का इस्तेमाल न हो, बल्कि लोहे की चादर आदि का प्रयोग करके फायर प्रूफ दुकानें बनाई जाएं। सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी का समुचित इंतजाम हो। किसी अनहोनी के दौरान आतिशबाजी स्थल तक अग्निशमन दल के पहुंचने के लिए आवागमन के लिए मार्ग खुला हो। इसके साथ ही सभी फुटकर विक्रेताओं को अपनी दुकानों का बीमा कराना अनिवार्य होगा। सभी मजिस्ट्रेटों को जिम्मा सौंपा गया है कि वे बीमा संबंधी औपचारिकता को पूरा कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है।
पटाखा बाजार पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी पटाखा दुकानदारों के साथ संबंधित अधिकारियों को गाइड लाइंस जारी की गई है। इस हर हाल में अनुपालन कराया जाएगा। -मदन कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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प्रशासन शहर में करीब दर्जनभर दुकानों के साथ ही जिले में तमाम जगहों पर दिवाली पर अस्थायी पटाखा बाजार लगाने की अनुमति देता है। इन बाजारों के लिए अनुमति देने से पहले डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें सचेत किया गया है कि तय स्थलों के अलावा अगर किसी स्थान पर आतिशबाजी की बिक्री या भंडारण मिला तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी बिक्री स्थलों के निर्धारण का उत्तरदायित्व संबंधित मजिस्ट्रेट और सीओ का होगा। एसडीएम स्तर से लाइसेंस जारी करेंगे। अस्थायी दुकानों को बनाने के लिए कपड़ा, लकड़ी आदि का इस्तेमाल न हो, बल्कि लोहे की चादर आदि का प्रयोग करके फायर प्रूफ दुकानें बनाई जाएं। सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी का समुचित इंतजाम हो। किसी अनहोनी के दौरान आतिशबाजी स्थल तक अग्निशमन दल के पहुंचने के लिए आवागमन के लिए मार्ग खुला हो। इसके साथ ही सभी फुटकर विक्रेताओं को अपनी दुकानों का बीमा कराना अनिवार्य होगा। सभी मजिस्ट्रेटों को जिम्मा सौंपा गया है कि वे बीमा संबंधी औपचारिकता को पूरा कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है।
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पटाखा बाजार पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी पटाखा दुकानदारों के साथ संबंधित अधिकारियों को गाइड लाइंस जारी की गई है। इस हर हाल में अनुपालन कराया जाएगा। -मदन कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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