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Bareilly News: समाघात शुल्क देकर हाईवे फैसिलिटी जोन में भी करा सकेंगे व्यावसायिक निर्माण

Thu, 30 Jan 2025 12:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 12:42 AM IST
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By paying settlement fee, commercial construction can be done even in the highway facility zone.
बरेली। अब समाघात शुल्क (इंपैक्ट फी) जमा करके हाईवे फैसिलिटी जोन, आवासीय क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट में शैक्षिक व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए व्यावसायिक निर्माण करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब एक साल से भू उपयोग बदलकर निर्माण कराने पर रोक थी। लोग अपनी ही जमीन पर निर्माण नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि इंपैक्ट फी जमा करने के लिए कोई नियमावली नहीं थी। लोगों के मानचित्र बीडीए में अटके हुए थे। मंगलवार को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-तीन ने शासनादेश जारी कर दिया।
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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि समाघात शुल्क (इंपैक्ट फीस) नियमावली बुधवार से लागू हो गई। अब महायोजना में इंपैक्ट फीस जमा कराने के बाद भू उपयोग में बदलाव किया जा सकेगा। इससे ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगी रोक के बाद शासन की ओर से नियमावली जारी होने का इंतजार कर रहे थे। ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप के लिए दस से अधिक आवेदन लंबित थे। अब इनकी राह आसान हो गई है।
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यह होगा फायदा
- आवासीय क्षेत्र में भू उपयोग बदलवाकर स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, बरातघर, अतिथि गृह, फुटकर सामान बेचने की दुकानें, निजी कार्यालय, बैंक आदि खोल सकेंगे।
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- हाईवे फैसिलिटी जोन में वाहनों के शोरूम, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल-डीजल फिलिंग स्टेशन, निजी कार्यालय, बैंक, सेवा/कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगे।
- ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप के लिए अनुमति मिल सकेगी।
- मानचित्र स्वीकृति के बिना कराए गए निर्माण को नियमावली के प्रावधानों के तहत समन किया जा सकेगा।
अमर उजाला ब्यूरो
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